सिगरेट की तरह Wine की बोतलों पर भी छपेगी चेतावनी, 1 अप्रैल से नियम हुआ लागू
शराब (Wine) की बोतलों पर सांविधिक चेतावनी का नियम 1 अप्रैल से लागू हो गया है. शराब की सभी बोतलों पर अब सिगरेट पैकेट की तर्ज पर यह लिखना अनिवार्य हो गया है कि ‘शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक’ है.
शराब की बोतलों पर एक वर्गाकार बॉक्स में यह चेतावनी लिखना अनिवार्य किया गया था. (PTI)
शराब की बोतलों पर एक वर्गाकार बॉक्स में यह चेतावनी लिखना अनिवार्य किया गया था. (PTI)
शराब (Wine) की बोतलों पर सांविधिक चेतावनी का नियम 1 अप्रैल से लागू हो गया है. शराब की सभी बोतलों पर अब सिगरेट पैकेट की तर्ज पर यह लिखना अनिवार्य हो गया है कि ‘शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक’ है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कहा कि सभी शराब बोतलों पर यह संदेश तो होगा ही, साथ ही यह भी लिखना होगा कि 'शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं.'
FSSAI द्वारा पिछले साल जारी अधिसूचना के अनुसार सभी शराब की बोतलों पर तंबाकू उद्योग की तर्ज पर एक वर्गाकार बॉक्स में यह चेतावनी लिखना अनिवार्य किया गया था. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अल्कोहल वाले पेय) नियमन, 2018 के तहत शराब विनिर्माताओं के लिए बोतल पर यह चेतावनी लिखना, ‘‘शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. सुरक्षित रहें, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं.’’
यह तय किया गया है कि चेतावनी अंग्रेजी भाषा में तीन मिलीमीटर से कम के फोंट में नहीं होगी. एफएसएसएआई के अनुसार यदि संबंधित राज्य चाहते हैं कि यह चेतावनी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में छापी जाए तो उन्हें इसकी अनुमति होगी और इसे अंग्रेजी में दोहराने की जरूरत नहीं होगी.
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
एफएसएसएआई ने विनिर्माताओं को बिना इस्तेमाल वाले लेबल और प्रिंटिड कैन के इस्तेमाल के लिए छह माह तक का समय दिया है. हालांकि, विभिन्न श्रेणियों की बीयर में खमीर की संख्या के मुद्दे को एफएसएसएआई ने फिलहाल टाल दिया है.
01:03 PM IST