क्या होता है Persona Non Grata जो भारत ने पाकिस्तानी राजनायिक को थमाया और ये कब घोषित किया जाता है?
भारत सरकार ने मंगलवार को एक पाकिस्तानी राजनयिक 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित कर दिया और उसे 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया है. क्या आप जानते हैं कि Persona Non Grata क्या होता है और कब किसी को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित किया जाता है? यहां समझिए.
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08:48 AM IST
भारत सरकार ने मंगलवार को एक पाकिस्तानी राजनयिक 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित कर दिया और उसे 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया है. इस मामले में विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पाकिस्तानी अधिकारी नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में काम करता था और उसकी गतिविधियां उसकी आधिकारिक स्थिति के हिसाब नहीं थीं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि Persona Non Grata क्या होता है और कब किसी को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित किया जाता है? आइए बहुत साधारण शब्दों में बताते हैं.
लैटिन भाषा का शब्द है Persona Non Grata
Persona Non Grata लैटिन भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना है. इसका मतलब होता है अवांछित व्यक्ति या अप्रिय व्यक्ति. ये शब्द राजनयिक मामलों में तब इस्तेमाल होता है, जब कोई देश किसी विदेशी राजदूत, अधिकारी या व्यक्ति को अपने देश से निकाल देता है या आने से रोक देता है. किसी राजनयिक को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित करने का मतलब है कि वो देश उस राजनयिक को अपने देश में रहने या कार्य करने की अनुमति नहीं देता.
प्रोटोकॉल का हिस्सा है ये शब्द
Persona Non Grata शब्द राजनयिक प्रोटोकॉल का हिस्सा है और इसे 1961 की वियना संधि (Vienna Convention on Diplomatic Relations) के अंतर्गत विशेष महत्व प्राप्त है. जब कोई देश किसी विदेशी राजदूत, दूतावास अधिकारी या राजनयिक को अनुचित आचरण, जासूसी या राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कार्य करने का दोषी मानता है, तो वह उस व्यक्ति को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित कर देता है. इन स्थितियों में मेज़बान देश किसी भी राजनयिक को किसी भी समय ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित कर सकता है. भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया और इसलिए ही पर्सोना नॉन ग्राटा का नोटिस सौंपकर 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है.
क्या होता है इसका असर
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‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित करने का असर ये है कि संबंधित व्यक्ति को उस देश से निकलना पड़ता है. उसे राजनयिक छूट समाप्त हो जाती है. वो व्यक्ति फिर दोबारा कभी उस देश में सेवा नहीं कर पाता. यह एक राजनयिक निष्कासन का तरीका है. आमतौर पर ये बिना युद्ध या सशस्त्र टकराव के देशों के बीच असहमति जताने का साधन होता है.
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