राजस्थान के 8 जिलों में रात का कर्फ्यू , मास्क नहीं पहनने पर लगेगा ज्यादा फाइन
राजस्थान में Mask नहीं पहनने वालों पर अब 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो पहले 200 रुपये था.
जयपुर सहित 8 शहरों में रात 8 बजे से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा. कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा. (DNA India Image)
जयपुर सहित 8 शहरों में रात 8 बजे से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा. कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा. (DNA India Image)
Night Curfew in Rajasthan: राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने कोविड के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आठ जिलों में रात का कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने की घोषणा की है. जिन आठ जिलों में रात का कर्फ्यू रहेगा उनमें जयपुर (Jaipur), जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, अजमेर और भीलवाड़ा शामिल हैं.
राज्य में Corona के बढ़ते मामलों की समीक्षा के लिए शनिवार को एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी जिसमें ये फैसला किया गया.
जानकारी के मुताबिक, इन शहरों में रात 8 बजे से कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया जाएगा. कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा. हालांकि, आपातकालीन सेवाओं जैसे कि मेडिकल शॉप, रेलवे और हवाई यात्रियों को छूट दी जाएगी. इन जिलों में बाजार, रेस्तरां, दुकानें आदि 7 बजे शाम तक बंद हो जाएंगे.
मास्क नहीं पहनने पर ज्यादा जुर्माना (fine for not wearing masks)
बैठक में यह निर्णय किया गया कि मास्क (Face Mask) नहीं पहनने वालों पर अब 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जो पहले 200 रुपये था. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने मास्क पहनने को लेकर जागरुकता अभियान चलाने का भी फैसला किया है.
शादी-ब्याह में मेहमानों की संख्या (Marriage gathering limit)
इन तमाम उपायों के अलावा राजस्थान सरकार ने भीड़ को नियंत्रण करने पर भी फैसले किए हैं. राज्य सरकार ने ब्याह-शादी या अन्य सार्वजनिक समारोह में लोगों की संख्या (Marriage gathering) 100 कर दी है. इन समारोह में अब 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
यूपी सरकार ने भी तय की लिमिट (UP Marriage gathering limit)
कोविड महामारी (COVID-19 cases) के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों में 100 मेहमानों की सीमा (marriage and social gathering) को फिर से लागू कर दी है.
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राज्य सरकार (Uttar Pradesh Government) ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी व अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन त्योहारी सीजन के बाद कोविड (Corona Pandemic) के मामले की संख्या को बढ़ता देख राज्य सरकार ब्याह-शादियों में लोगों की संख्या को सीमित रखने का फैसला किया है.
गौतमबुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar) के जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिया है.
इसके अलावा राज्य सरकार ने दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश-दिल्ली सीमा पर रैंडम टेस्ट करना शुरू कर दिया है.
मुख्यमंत्री ने कोविड को नियंत्रित करने के लिए इसके प्रसार की जांच करने के लिए अधिकारियों को ट्रेसिंग, टेस्ट और इलाज का निर्देश दिया है.
इससे पहले दिल्ली सरकार (Delhi government) ने भी ब्याह-शादियों में लोगों की संख्या (marriage gatherings) सीमित करते हुए 50 तय की थी. राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है.
07:37 PM IST