इस राज्‍य में सरेआम सिगरेट पीना और तंबाकू थूकना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर पांच गुना जुर्माना वसूलेगी सरकार  

झारखंड में अब पब्लिक प्‍लेस पर सिगरेट पीना या तंबाकू थूकना अब महंगा पड़ेगा. पकड़े जाने पर 5 गुना जुर्माना देना पड़ेगा. नए नियमों को लेकर झारखंड विधानसभा में वर्ष 2021 में ही विधेयक पारित किया गया था, लेकिन इसे अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है. 
इस राज्‍य में सरेआम सिगरेट पीना और तंबाकू थूकना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर पांच गुना जुर्माना वसूलेगी सरकार  

अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो ये खबर आपके लिए है. अब इस राज्‍य में सार्वजनिक स्थलों (Public Places) पर धूम्रपान करना और तंबाकू थूकना महंगा पड़ेगा. ऐसा करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको पांच गुना जुर्माना देना पड़ेगा. अब तक ऐसे मामलों में 200 रुपए का जुर्माना तय था, लेकिन अब 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

विधेयक को राष्‍ट्रपति की मिली मंजूरी

नए नियमों को लेकर झारखंड विधानसभा में वर्ष 2021 में ही विधेयक पारित किया गया था, लेकिन इसे अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है. झारखंड राजभवन के मीडिया कोषांग ने बुधवार को जारी सूचना में बताया है कि झारखंड विधानसभा में पारित “सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021” पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकृति प्रदान कर दी है.

Add Zee Business as a Preferred Source

21 से कम उम्र के किशोर नहीं बेच-खरीद सकेंगे तंबाकू

इस संशोधन विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था. विधेयक के कानून के रूप में अधिसूचित होने के बाद राज्य में 21 साल से कम उम्र का किशोर कोई भी तंबाकू उत्पाद को न बेच सकेगा और न खरीद सकेगा. शिक्षण संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सार्वजनिक दफ्तर और कोर्ट के सौ मीटर के परिधि में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की खरीद-बिक्री की अनुमति नहीं होगी.

डिब्बा खोलकर सिगरेट बेचने पर भी रोक

इसके अलावा डिब्बा खोलकर सिगरेट बेचने पर भी रोक रहेगी. बता दें कि झारखंड सरकार की ओर से इससे संबंधित संशोधन विधेयक मार्च, 2021 में विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया गया था. इस विधेयक को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पेश किया था. इस विधेयक पर चर्चा के दौरान आजसू पार्टी के विधायक लंबोदर ने जुर्माने की रकम 10,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था. झारखंड कैबिनेट पूर्व में राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे चुका है. इस नियम का उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6