PM Fasal Bima Yojana: किसानों के लिए बेहद काम की है सरकार की यह योजना, जल्द अप्लाई कर उठाए फायदा
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: फसल बीमा योजना (PMFBY) भी उन्हीं योजनाओं में से एक है, जिससे किसानों को जबरदस्त फायदा पहुंचता है.
13 जनवरी 2016 को हुई थी योजना की शुरुआत
13 जनवरी 2016 को हुई थी योजना की शुरुआत
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: देश के किसानों और गरीबों के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. फसल बीमा योजना (PMFBY) भी उन्हीं योजनाओं में से एक है, जिससे किसानों को जबरदस्त फायदा पहुंचता है. देश का कोई भी किसान इस योजना का फायदा उठाना चाहता है तो वह 31 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है. इसके लिए उसे बस कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा.
ऐसे किसान जिन्होंने बैंक से कोई कर्ज नहीं ले रखा है, वे भी सीएससी, बैंक या एजेंट के जरिए बीमा करा सकते हैं. किसान चाहें तो बीमा पोर्टल पर खुद भी फसल बीमा कर सकते हैं. सरकार की इस योजना के जरिए आपको बेमौसम बारिश या फिर जरूरत से ज्यादा बारिश होने के कारण अगर आपकी फसल खराब हो गई है तो आपको उससे राहत मिलती है.
13 जनवरी 2016 को हुई थी योजना की शुरुआत
इस योजना बेमौसम बारिश के साथ-साथ ओला पड़ने, भू-स्खलन, बिजली गिरने, आंधी और चक्रवाती तूफान आने से फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई की जाती है. किसानों की इस तरह की समस्या को देखते हुए क्रेंद्र सरकार ने इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया था. किसान अगर इस योजना का फायदा लेना चाहता है तो उसको फसल की बुआई के 10 दिन के अंदर बीमा योजना के लिए एप्लिकेशन देना होगा.
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ऐसे मिलता है इस योजना से फायदा
बीमा का लाभ तभी मिलता है, जब किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल खराब हुई हो. इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर फसल की बुआई न की जा सके, तो ऐसी स्थिति में भी लाभ मिलता है. इसके लिए किसान की एक फोटो, किसान का आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ (ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड) की जरूरत होगी. इसके अलावा अगर खेत आपका अपना है तो इसका खसरा नंबर / खाता नंबर का पेपर साथ में रखें.
अधिक जानकारी के लिए अपनाएं ये तरीका
इसके अलावा इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप टोल-फ्री नम्बर 18002005142 या फिर 1800120909090 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा सरकार ने एंड्रॉयड आधारित फसल बीमा ऐप की भी शुरुआत की है, जो फसल बीमा, कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एवं परिवार कल्याण) की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.
09:55 PM IST