क्या है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना? 1 अगस्त से सरकार इन लोगों को देगी 15,000 रुपये

PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: EPFO के साथ पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को सरकार एक अगस्त से 15,000 रुपए की राशि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत दी जाएगी.
क्या है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना? 1 अगस्त से सरकार इन लोगों को देगी 15,000 रुपये

PM Viksit Bharat Rojgar Yojana: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ईपीएफओ के साथ पहली बार पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को सरकार एक अगस्त से 15,000 रुपए की राशि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत दी जाएगी. पीएम-वीबीआरवाई को पहले एम्प्लॉयमेंट-लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) स्कीम के रूप में जाना जाता था. केंद्रीय कैबिनेट ने इसे 99,446 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी.

हो किस्तो में मिलेगी सहयोग राशि

मंत्रालय ने कहा, "EPFO के साथ पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को टारगेट करते हुए, इस योजना के तहत दो किस्तों में एक महीने का EPF वेतन 15,000 रुपए तक दिया जाएगा."

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इस योजना के तहत पहली किस्त नौकरी शुरू होने के छह महीने के बाद देय होगी और दूसरी किस्त 12 महीने की सर्विस और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी. इस योजना के तहत एक लाख रुपए तक के वेतन वाले लोगों को टारगेट किया गया है. इसका उद्देश्य लोगों में बचत करने की आदत को बढ़ाना भी है.

सेविंग्स को मिलेगा बढ़ावा

मंत्रालय ने कहा,"प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए सेविंग इंस्ट्रूमेंट या जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी द्वारा बाद में इसे निकाला जा सकेगा."

यह योजना नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है और इसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगार सृजन के लिए लाभ प्रदान करना है. नियोक्ताओं के लिए, यह योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को कवर करेगी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

मंत्रालय ने कहा, "नियोक्ताओं को 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. सरकार कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्षों तक नियोक्ताओं को 3,000 रुपए प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी."

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाए जाएंगे. इस योजना का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या पांच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) नियुक्त करने होंगे.

मंत्रालय ने कहा कि पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) का उपयोग करके डीबीटी (डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) मोड के माध्यम से किया जाएगा, जबकि नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड खातों में किया जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि पीएम-वीबीआरवाई योजना का उद्देश्य दो वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है.

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