कोरोना से लड़ाई के लिए देश को तीन हिस्सों में बांटा गया, बनाई गई ये रणनीति
कोरोना महामारी (coronavirus outbreak in India) covid 19 के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है. सरकार इस बीच में कोरोना से लड़ाई को तेज करने जा रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) ने देश के सभी जिलों को तीन श्रेणियों में बांटा है. जिन जिलों में केस ज्यादा हें या कोराना वारयस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है उन जिलों को हॉट स्पॉट जोन (Hot spot zone) माना जाएगा.
कोरोना से लड़ाई के लिए देश के जिलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया (फाइल फोटो)
कोरोना से लड़ाई के लिए देश के जिलों को तीन श्रेणियों में बांटा गया (फाइल फोटो)
कोरोना महामारी (coronavirus outbreak in India) covid 19 के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है. सरकार इस बीच में कोरोना से लड़ाई को तेज करने जा रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) ने देश के सभी जिलों को तीन श्रेणियों में बांटा है. जिन जिलों में केस ज्यादा हें या कोराना वारयस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है उन जिलों को हॉट स्पॉट जोन (Hot spot zone) माना जाएगा. ऐसे क्षेत्र जहां कोराना के केस बहुत कम हैं या ग्रोथ रेट कम है उन्हें नॉन हॉट स्पॉट जोन (Non Hot Spot Zone) माना जाएगा वहीं जिन जिलों में अब तक कोई केस नहीं मिला हैं उन्हें ग्रीन जोन (Green zone)माना जाएगा.
20 अप्रैल ने नॉन हॉट स्पाट जिलों में शुरू हो सकेगा काम
गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत नॉन हॉट स्पाट और ग्रीन एरिया में औद्योगिक और अन्य गतिविधियों को कुछ शर्तों के साथ शुरू किया जा सकेगा. इन क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि को शुरू करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग (Social distancing) को भी मेंटेन करना होगा. सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि नेशनल कोविड 19 निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. इनमें मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग और स्टैंडर्ड आप्रेटिंग प्रोसिजर को अनुपालन करना होगा.
श्रेणियों के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव के मुताबिक कैबिनेट सचिव ने आज सभी मुख्य सचिवों, डीजीपी, स्वास्थ्य सचिवों, कलेक्टरों, एसपी, नगर आयुक्तों और सीएमओ के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें हॉटस्पॉट्स पर चर्चा की गई और क्षेत्र रणनीति के आधार पर किस तरह काम किया जाए इस पर भी ध्यान दिया गया है.
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हॉटस्पॉट जिलों के लिए बनी खास पॉलिसी
हॉटस्पॉट जिलों में कोविड 19 के मामलों से निपटने के लिए बहुत सख्त गाइड़लाइन बनाई गई है. नियमों के मुताबिक हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही ही हो सकेगी. यहां पूरी तरह से लॉकडाउन होगा. साथ ही इन इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों की जांच की जाएगी. रोज शाम को मिलने वाला डेटा के आधार पर अगले दिन की रणनीति तैयार होगी.
05:21 PM IST