सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म्स पर गलत चीजें पोस्ट महंगा पड़ सकता है. कुछ भी पोस्ट कर डालने की आदत अब बदलनी होगी. सरकार ने फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter) और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी (OTT) के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं. इसलिए आगे जब कोई यूजर गलत चीजें या कंटेट सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे और दोषी पाए जाते हैं तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. इसी तरह, सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी नियम तय किए हैं.
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गिरफ्तार हो सकते हैं आप
भारत सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं. इसके तहत गलत पोस्ट करने पर गिरफ्तारी हो सकती है और दोषी होने पर 5 साल की सजा का प्रावधान भी है. (रॉयटर्स)
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विवादित कंटेट 24 घंटे में करना होगा रिमूव
सोशल मीडिया कंपनी को कोई विवादित पोस्ट 24 घंटे के भीतर हटानी होगी. साथ ही यह भी बताना होगा कि सबसे पहले इस पोस्ट को किसने अपलोड किया. सोशल मीडिया कंपनी को किसी आपत्तिजनक, शरारती पोस्ट या मैसेज सबसे पहले किसने लिखा, बताना होगा. हालांकि यह भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा या दुष्कर्म जैसे मामलों में लागू है.(रॉयटर्स)
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ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट ब्लॉक कर सकेंगे
नई गाइडलाइन में सोशल मीडिया कंपनी को हर महीने शिकायतों और उन पर एक्शन की रिपोर्ट भी देनी होगी. माता-पिता ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, को ब्लॉक कर सकेंगे. (रॉयटर्स)
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी
सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए एक सरकारी समिति का गठन किया जाएगा. (IANS)
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शिकायतों का होगा निपटारा
नई व्यवस्था में शिकायतों के निपटारे के लिए कंपनी को एक भारतीय अधिकारी को नियुक्त करना होगा. शिकायत 24 घंटे के अन्दर दर्ज करनी होगा और 15 दिनों में शिकायत का निपटारा होगा. (रॉयटर्स)
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