How to prove Indian Citizenship: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कड़ा फैसला लेते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा का रद्द कर दिया है. इसी के साथ देश में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश भी शुरू हो गई है. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि भारत में किसी व्यक्ति को अगर अपनी नागरिकता साबित करनी है तो उसके पास आवश्यक रूप से कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए?
1/7भारत सरकार पहचान से जुड़े कई सारे डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट इश्यू करती है. लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट आपके नागरिकता का पहचान नहीं होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे तय होती है आपकी भारत की नागरिकता?
2/7UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड (AADHAAR Card) सिर्फ पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं. कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो (नागरिक या गैर-नागरिक) आधार के लिए आवेदन कर सकता है. UIDAI ने स्पष्ट किया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है.
3/7पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा टैक्स उद्देश्यों के लिए जारी होता है. यह केवल वित्तीय पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता प्रमाण नहीं. कई विदेशी नागरिक भी भारत में व्यापार या निवेश के लिए पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.
4/7राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, मुख्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए. यह परिवार की पहचान और आर्थिक स्थिति का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं.
5/7वोटर आईडी कार्ड भारत के नागरिकों के लिए ही जारी होता है. निर्वाचन आयोग (Election Commission) केवल भारतीय नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार देता है. हालांकि वोटर आईडी नागरिकता का मजबूत संकेत देता है, फिर भी अकेले वोटर आईडी को तकनीकी रूप से पूर्ण नागरिकता प्रमाण नहीं माना जाता क्योंकि इसमें जन्म स्थान या राष्ट्रीयता का सीधा उल्लेख नहीं होता.
6/7पासपोर्ट ही भारत की नागरिकता का सबसे प्रामाणिक और आधिकारिक प्रमाण है. विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है. पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए नागरिकता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होता है.
7/7भारत की नागरिकता कानून मुख्यतः भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 (Indian Citizenship Act, 1955) से तय होता है. भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है. यानी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं, तो उन्हें भारतीय नागरिकता छोड़नी होती है.