1 अक्टूबर से होंगे पैसे और आपकी जरूरत से जुड़े 9 बदलाव, अब से नहीं मिलेंगे 3 बड़े फायदे
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Wed, Sep 30, 2020 02:50 PM IST
1 अक्टूबर 2020 से कई चीजें बदलने जा रही हैं. इनमें फ्री LPG सिलेंडर समेत 3 बड़े फायदे खत्म होने जा रहे हैं. इसके अलावा ट्रैफिक और बीमा योजनाओं से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहे हैं. साथ ही मिठाई की खुली बिक्री को लेकर भी नए नियम लागू होंगे.
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1; मुफ्त में नहीं मिलेगा LPG कनेक्शन
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2; 7 लाख रुपए से ज्यादा बाहर भेजा तो लगेगा TCS
कल से इनकम टैक्स नियम बदलने जा रहे हैं. इसमें अब देश से बाहर पैसा भेजने पर भी TCS यानि Tax Collected at Source कटेगा. इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 206C (1G) के तहत TCS का दायरा बढ़ाते हुए इसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) पर भी लागू करने का फैसला किया है. ट्रैवल, पढ़ाई आदि खर्च के साथ ही विदेश में किए गए एक्सपेंसेस पर अब यह टैक्स लगेगा. इसकी सीमा 7 लाख रुपए रखी गई है.
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3; सीमा शुल्क बढ़ा, महंगा होगा टीवी खरीदना
सरकार ने TV की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है. इसके लिए सरकार ने 1 साल की छूट दी थी, जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है. टीवी मैन्युफैक्चरर का कहना है कि इससे 32 इंच के TV के दाम 600 रुपए और 42 इंच के दाम 1,200 से 1,500 रुपए तक बढ़ जाएंगे.
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4; ड्राइविंग में मोबाइल के इस्तेमाल की छूट
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5; पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार
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6; हेल्थ इंश्योरेंस में ज्यादा फायदे
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7; IT पोर्टल से चेक होंगे वाहन के दस्तावेज
DL और ई-चालान सहित वाहनों के दस्तावेजों का रखरखाव IT पोर्टल से होगा. इसके अलावा कैंसिल ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी भी पोर्टल पर रहेगी. अब वाहन चलाते समय DL, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और वाहन के दस्तावेज अपने साथ रखने की जरूरत नहीं होगी. वे इसे DigiLocker या m-parivahan में सेव करके रख सकेंगे.
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8; सरसों तेल में मिलावट
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