EPFO: लॉकडाउन के दौरान 8.2 लाख लोगों ने निकाला PF से पैसा, जानिए क्या है तरीका
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Wed, Apr 29, 2020 12:18 PM IST
देश में कोरोना महामारी (Coronavirus) कोविड-19 (COVID-19) पर लगाम लगाने के लिए देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है. महामारी के दौरान लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए EPFO ने पीएफ से पैसे निकालने की खास सुविधा दी है. इस सुविधा का फायदा लेते हुए लगभग 8 लाख से अधिक कर्मचारियों ने अपने PF अकाउंट (PF Account) से पैसा निकाला है. श्रम मंत्रालय (labor Ministry) की ओर से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान लगभग 8.2 लाख लोगों ने EPFO और निजी पीएफ ट्रस्टों से कुल 3,243.17 करोड़ रुपये की निकासी की है. Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ने पिछले महीने की 28 तारीख को संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने पीएफ से नॉन-रिफंडेबल एडवांस निकालने की अनुमति दे दी थी.
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12.91 लाख क्लेम निपटाए गए
श्रम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, ''केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Union Ministry of Labor and Employment) के अंतर्गत काम करने वाले EPFO ने कुल 12.91 लाख क्लेम का निपटारा किया है. इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) पैकेज के तहत 7.40 लाख कोविड-19 क्लेम भी शामिल हैं. EPFO ने अब तक कोविड-19 से जुड़े 2,367.65 करोड़ रुपये के दावों का निपटान किया है. इस दौरान एक्जेमटेड पीएफ ट्रस्ट ने उल्लेखनीय रूप से दावों का निपटान किया है. मंत्रालय के मुताबिक 27 अप्रैल, 2020 तक एक्जेम्टेड पीएफ ट्रस्ट्स ने 79,743 सदस्यों को कुल 875.52 करोड़ रुपये की राशि पीएफ एडवांस के रूप में दी है. आपको बता दें पैसों की निकासी पूरी तरह से ऑनलाइन हो रही है और इससे जरूरतमंद सब्सक्राइबर को लॉकडाउन के बीच काफी राहत मिल रही है.
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इतना पैसा निकालने की मिलेगी अनुमति
निजी पीएफ ट्रस्ट अपने कर्मचारियों के पीएफ का पैसा खुद मैनेज करते हैं और उनका लेखा-जोखा खुद रखते हैं. इन ट्रस्टों को हर महीने पीएफ रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होती है. इसलिए इन्हें एक्जेम्टेड प्रतिष्ठान कहा जाता है. PMGKY स्कीम के तहत कोविड-19 से मुकाबले के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान वेतनभोगी तबके के लिए EPF स्कीम से निकासी का प्रावधान किया गया था. इस प्रावधान के तहत पीएफ सब्सक्राइबर्स तीन माह का वेतन और महंगाई भत्ता या पीएफ अकाउंट में मेंबर के अंशदान में जमा राशि में जो भी कम हो, उसकी निकासी कर सकते हैं.
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इतना पैसा निकालने की है अनुमति
इस राहत में आप अपने पीएएफ खाते में मौजूदा बैलेंस का 75 फीसदी हिस्सा या फिर तीन महीने की सैलरी के बराबर रकम निकाल सकते हैं. कोविड-19 महामारी को देखते हुए खास प्रावधान करते हुए ईपीएफ के सब्सक्राइबर को उनके पीएफ रकम के 75 फीसदी या तीन महीने के मूल वेतन के बराबर, जो भी कम हो, रकम निकालने की इजाजत दी है. अगर आपने भी अपने पीएफ खाते से राशि निकाली है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
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जल्द पैसा निकालने की ये है व्यवस्था
EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान अंशधारकों को Provident Fund का क्लेम जल्द पाने का फॉर्मूला बताया है. EPFO ने अपने सदस्यों को ये जानकारी दी हे कि अगर आपने पहले किसी किसी क्लेम के लिए आवेदन किया है जिसका अब तक निपटान नहीं हुआ है तो जल्द क्लेम पाने के लिए आप कोविड 19 के अंतर्गत ऑनलाईन क्लेम फाईल करें. इस तरह क्लेम फाइल करने पर आपको जल्द क्लेम मिल सकेगा. EPFO ने कहा है कि हम अन्य दावों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण इन्हें निपटाने में अधिक समय लग रहा है.
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