LOCKDOWN 4.0: दिल्ली सरकार ने दी बड़ी राहत, ऑटो-बस और टैक्सी सहित कई सेवाएं शुरू, जानिए क्या बंद रहेगा
Written By: विवेक तिवारी
Mon, May 18, 2020 06:50 PM IST
देशभर में लॉकडाउन (Lockdown) को अब 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए नई गाडलाइन जारी कर दी है. इस गाइडलाइन में पहले की तुलना में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) में कोरोनावायरस (coronavirus) के पांच जोन बनाने की बात कही गई है. यह रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कन्टेन्मेंट जोन कहलाएंगे. इन जोनों में किस तरह की रियायत दी जानी है इसको लेकर राज्य सरकारें फैसला करेंगी. दिल्ली सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. उन्होंने बस, ऑटो, टैक्सी सहित परिवहन के अन्य साधनों को शर्तों के साथ चलाने की अनुमति दे दी है. सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस पूरी क्षमता से खोल दिए जाएंगे. सभी मार्केट भी खोले जाएंगे.
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मिलेगी लॉकडाउन में कुछ राहत
दिल्ली सरकार (Delhi govt) की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार को भेजे गए ज्यादातर सुझावों को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन में शामिल किया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि पिछले लॉकडाउन के चलते मिले समय में दिल्ली में कोरोना से लड़ाई के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है. हमने अपने हेल्थकेयर सिस्टम को पहले से कहीं बेहतर बनाया है. लेकिन अब समय आ गया है कि लोगों को लॉकडाउन में कुछ राहत दी जाए. गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी.
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दिल्ली में 45 फीसदी कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं
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लॉकडाउन 4.0 में इन चीजों पर जारी रहेगा प्रतिबंध
सैलून, स्पा फिलहाल बंद रहेंगे. मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे. होटल, रेस्तरां, थेटर, बार, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम और बार 31 मई तक बंद रहेंगे. सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी. 65 साल से अधिक आयु के लोगों, 10 साल के छोटे बच्चे और प्रेगनेंंट महिलाएं और बीमार लोग घर से नहीं निकलेंगे. रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन वहां बैठ कर खाया नहीं जा सकेगा. सारी इंडस्ट्री खोली जाएगी. कंस्ट्रक्शन के काम किए जा सकेंगे. बॉर्डर पर मेडिकल प्रोफेशनल को जाने दिया जाएगा. ये सेवाएं शुरू की गई हैं स्टोट कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शन नहीं जा सकेंगे. ऑटो, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा एक यात्री के साथ चल सकेंगे टैक्सी, कैब दो लोगों के साथ चल सकेंगे ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा दो यात्रियों के साथ चलेंगे हर सवारी उतरने के बाद गाड़ी को सेनेटाइज करना होगा कार पूलिंग की अनुमति नहीं एक बस में 20 लोग ही चल सकेंगे कारें 2 यात्रियों के साथ और मोटरसाइकिल बिना किसी को पीछे बिठाए चलेंगी. मार्केट कॉम्पलेक्स ऑड और इवेन के तहत खुलेगी बाहर से कर्मचारी नहीं लाए जा सकेंगे. कंटेनमेंट जोन में कुूछ भी नहीं खोला जाएगा.
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31 मई तक लागू रहेगा लॉकडाउन 4.0
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है. इसका तीसरा चरण रविवार को समाप्त हो गया. इसी बीच लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी गई. लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक चलेगा. इस संबंध में रविवार शाम को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने एक आदेश जारी किया. इसमें कहा गया कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है.
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सभी के लिए मास्क लगाना होगा अनिवार्य
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