PAN Aadhaar Link: फिर बढ़ी पैन को आधार से जोड़ने की डेडलाइन, अब 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं लिंक
PAN Aadhaar Link: सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है.
अब 31 मार्च 2022 तक पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. (फाइल फोटो)
अब 31 मार्च 2022 तक पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. (फाइल फोटो)
PAN Aadhaar Link: पैन को आधार के साथ लिंक करने की डेडलाइन फिर बढ़ा दी गई है. अब इसे 31 मार्च 2022 तक लिंक किया जा सकता है. आपको बता दें कि यह समय सीमा 30 सितंबर 2021 को खत्म हो रही थी. सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी से पैदा हुए मुश्किल हालात और अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स की अपील के बाद पैन को आधार से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ाई जा रही है.
सीबीडीटी का बयान
सीबीडीटी के बयान के मुताबिक, 'पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समय सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है.' साथ ही, आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया गया है, जो पहले 30 सितंबर, 2021 थी उसे अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है. आपको बता दें कि इस तारीख तक आधार-पैन लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा.
Deadline for PAN-Aadhaar linkage extended by 6 months till March 2022: CBDT
— Press Trust of India (@PTI_News) September 17, 2021
दोनों लिंक नहीं करने पर पैन हो जाएगा बेकार
इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindia.gov.in के मुताबिक अगर आधार को पैन के साथ लिंक नहीं किया गया तो यह काम करना बंद कर देगा. CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने रूल 114AAA के तहत नोटिफाई किया है कि कैसे पैन बेकार हो जाएगा और इसके क्या नतीजे होंगे. नियम के मुताबिक अगर किसी का पैन कार्ड (PAN Card) काम करना बंद कर देता है तो ये माना जाएगा कि उसने पैन को पूरा नहीं किया, न बताया और (furnished, intimated or quoted) न ही इसे पेश किया. इसके तहत वो सभी बातों यानी पैन को पूरा नहीं करने, न बताने और इसे प्रस्तुत नहीं करने के लिए जिम्मेवार होगा. हालांकि डिपार्टमेंट को बताकर वह अपने पैन कार्ड को दोबारा चालू कर सकता है.
1000 रुपये तक पेनाल्टी
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस डेट तक कोई पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करता है तो उसे फीस देनी होगी. सेक्शन 234H के तहत यह मैक्सिमम 1000 रुपये हो सकता है. खास बात ये है कि इन दोनों को लिंक नहीं करने पर यह दूसरे परिणामों (consequences) के अलावा होगा.
सिर्फ एसएमएस से हो जाएगा लिंक
किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए सभी को इस डेडलाइन तक आधार को पैन के साथ लिंक कर लेना चाहिए. आज के समय में आधार कार्ड देश में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन चुका है. आपको लगभग सभी काम में इसकी जरूरत पड़ती है. इन दोनों को लिंक करना कोई मुश्किल काम नहीं है. बस एक SMS भेजकर आप ये काम कर सकते हैं.
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08:43 AM IST