PACL निवेशकों के लिए अच्छी खबर, सेबी ने बढ़ाई रिफंड क्लेम करने की अंतिम तारीख
चिटफंड कंपनी पीएसीएल (PACL) के करोड़ों निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है. जमा राशि वापस पाने के लिए रिफंड क्लेम करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दी गई है.
सेबी के निर्णय से पीएसीएल के करोड़ों निवेशकों को राहत मिली है (फोटो- SEBI)
सेबी के निर्णय से पीएसीएल के करोड़ों निवेशकों को राहत मिली है (फोटो- SEBI)
चिटफंड कंपनी पीएसीएल (PACL) के करोड़ों निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है. जमा राशि वापस पाने के लिए रिफंड क्लेम करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर अब 31 जुलाई कर दी गई है. इस तरह निवेशकों को अब 3 महीने का समय मिल गया है. पीएसीएल मामले की जांच कर रही आरएम लोढ़ा समिति ने कहा है कि कंपनी में निवेश करने वालों के लिए अपने दावे जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कहा है कि निवेशकों की मांग को देखते हुए समिति ने दावे जमा कराने की अंतिम तिथि को 30 अप्रैल 2019 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2019 करने का निर्णय किया है. ऐसा बताया गया है कि अंतिम तारीख खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बाकी रहने के बावजूद बड़ी संख्या में निवेशक अभी तक अपने दावे फाइल नहीं कर सके थे. इसलिए यह निर्णय किया गया.
सेबी ने इस साल फरवरी में सभी निवेशकों के कंपनी में निवेश दावों को जुटाने का निर्णय किया था. सेबी ने इससे पहले उन निवेशकों को रिफंड करने की प्रक्रिया को पूरा किया है जिनका 2500 रुपये तक का बकाया था. बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पीएसीएल की संपत्तियों की बिक्री और निवेशकों का धन लौटाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था.
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बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने फरवरी में पीएसीएल की निवेश योजना पर्ल्स (Pearls) में करीब 6 करोड़ निवेशकों के 49000 करोड़ रुपये लौटाने की प्रक्रिया शुरू की थी. निवेशक अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं. ऑनलाइन पैसा वापस पाने के लिए अलग से एक वेबसाइट बनाई गई है, जिसका पता है- http://sebipaclrefund.co.in/
08:49 PM IST