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ऐसे तमाम भारतीय हैं जो जॉब, पढ़ाई या अन्य तमाम कारणों से विदेश में रहते हैं, जिन्हें अनिवासी भारतीय (NRI) कहा जाता है. ऐसे लोगों को भारत में बैंक अकाउंट खोलने, इन्वेस्टमेंट करने या किसी भी अन्य तरह के वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड (Permanent Account Number) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है. आइए आपको बताते हैं कि NRI इन दस्तावेज़ों के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं?
पैन कार्ड एक 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर होता है जिसे आयकर विभाग जारी करता है. ये भारत में हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी है. NRIs को भारत में निवेश, बैंक अकाउंट ओपन करने या प्रॉपर्टी खरीदने जैसे तमाम कामों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है.
आप नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट (www.tin.tin.nsdl.com) या यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTITSL) की वेबसाइट (www.utiitsl.com) पर जा सकते हैं. ज़्यादातर NRI NSDL को पसंद करते हैं.
आपको कुछ दस्तावेज़ों की स्कैन की हुई कॉपियां अपलोड करनी होंगी. इनमें शामिल हैं:
आपको ऑनलाइन भुगतान करना होगा. अगर आप भारत के बाहर रहते हुए आवेदन कर रहे हैं और दस्तावेज़ों को विदेश के पते पर मंगवाना चाहते हैं, तो फीस थोड़ी ज़्यादा (लगभग 1,020 रुपये + टैक्स) होता है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल शिपिंग चार्ज भी शामिल होता है.
भुगतान के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा.
यदि आपने e-Sign या Aadhaar-based e-KYC का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपको भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा, उस पर फ़ोटो चिपकानी होगी, हस्ताक्षर करने होंगे और सभी सहायक दस्तावेज़ों की अटेस्टेड (सत्यापित) कॉपियों के साथ NSDL/UTITSL के संबंधित पते पर भेजना होगा. ध्यान दें कि दस्तावेज़ों को राजपत्रित अधिकारी, नोटरी पब्लिक या भारतीय दूतावास के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए.
अगर NRI भारत में हैं, तो वे किसी भी पैन सर्विस सेंटर पर जाकर सीधे फॉर्म 49A भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा कर सकते हैं. ये प्रक्रिया भारत के निवासियों के समान ही होती है.
आधार कार्ड एक 12 अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) जारी करता है. ये पहचान और पते का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है.
NRI को भारत में किसी भी अधिकृत आधार नामांकन केंद्र (Aadhaar Enrolment Centre) पर व्यक्तिगत रूप से जाना होगा.
केंद्र पर उपलब्ध आधार नामांकन/अपडेट फॉर्म भरें.
आपको पहचान और पते के प्रमाण के लिए वैध दस्तावेज़ जमा करने होंगे. इनमें शामिल हैं-
केंद्र पर आपके फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन लिए जाएँगे. आपकी एक फ़ोटो भी ली जाएगी.
आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी जिसमें एक 14 अंकों का नामांकन आईडी (Enrolment ID) होगा. इस आईडी का उपयोग करके आप अपने आधार कार्ड की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपका आधार कार्ड आमतौर पर कुछ हफ़्तों में आपके दिए गए भारतीय पते पर पोस्ट द्वारा भेज दिया जाएगा. आप UIDAI की वेबसाइट से e-Aadhaar भी डाउनलोड कर सकते हैं.
भारत में रहने वाले निवासियों के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. हालांकि, अनिवासी भारतीय (NRI) जिनके पास आधार और पैन दोनों हैं, उन्हें इसे लिंक करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के अनुसार 'निवासी' की श्रेणी में नहीं आते.