NGT ने दिल्ली-NCR सहित इन शहरों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया
National Green Tribunal ने कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत देश के उन सभी शहरों और कस्बों में हर तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं, जहां वायु गुणवत्ता (air quality) ‘खराब’ या उससे ऊपर की कटैगिरी में है.
NGT ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए (फोटो - प्रतिकात्मक)
NGT ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए (फोटो - प्रतिकात्मक)
National Green Tribunal (NGT) ने कोविड-19 महामारी (Covid-19 epidemic) के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region) समेत देश के उन सभी शहरों और कस्बों में हर तरह के पटाखों (firecrackers) की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं, जहां वायु गुणवत्ता (air quality) ‘खराब’ या उससे ऊपर की कटैगिरी में है.
इन शहरों में दो घंटे जला सकेंगे पटाखे Fireworks burn
एनजीटी के अध्यक्ष (NGT chairman) न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल (Justice Adarsh Kumar Goel) की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि उन शहरों व कस्बों में हरित पटाखों (green firecrackers) के अधिकतम दो घंटे के इस्तेमाल की छूट संबंधी उसका निर्देश जारी रहेगा, जहां वायु वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ या उससे नीचे की श्रेणी में हो. पीठ ने कहा, “कोविड-19 महामारी (Covid-19 pandemic) के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) समेत देश के उन सभी शहरों व कस्बों में हर तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध का निर्देश दिया है, जहां वायु गुणवत्ता की श्रेणी ‘खराब’ या उससे ऊपर की श्रेणी में है.”
क्रिसमस और नए साल को लेकर दिए ये निर्देश instructions given for Christmas and New Year
एनजीटी ने कहा कि क्रिसमस और नववर्ष के दौरान उन जगहों पर रात 11 बजकर 55 मिनट से साढ़े बारह बजे तक हरित पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत होगी, जहां वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ या उससे निचली श्रेणी में है.
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एनजीटी ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किए निर्देश NGT issued instructions
एनजीटी (NGT) ने सभी जिलाधिकारियों (district magistrates) से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रतिबंधित पटाखों (banned firecrackers) की बिक्री न हो और उल्लंघनकर्ताओं से जुर्माना वसूलने को भी कहा है. अधिकरण ने कहा कि अन्य उपायों को छोड़कर, प्रदूषण का शिकार कोई भी पीड़ित मुआवजे के लिये जिलाधिकारी से संपर्क कर सकता है.
06:05 PM IST