ट्रैफिक रूल बदला: गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात की तो ₹10 हजार तक जुर्माना
ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बार फिर सख्ती की गई है. उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाने का शासनादेश जारी किया जा चुका है.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस संबंध में नया शासनादेश जारी किया है.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस संबंध में नया शासनादेश जारी किया है.
ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बार फिर सख्ती की गई है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस संबंध में नया शासनादेश जारी किया है. उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाते वक्त अगर मोबाइल पर बात की तो बहुत महंगा पड़ेगा. दो पहिया और चार पहिया गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े गए तो पहली बार एक हजार और दूसरी बार 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
हेलमेट नहीं होने पर 1 हजार जुर्माना
उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाने का शासनादेश जारी किया जा चुका है. केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब प्रदेश में कड़े प्रावधान किए गए हैं. शासनादेश के मुताबिक, अब बिना हेलमेट अब 1 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा. पार्किंग नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए और दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर एक हजार और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना देना होगा.
फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर जुर्माना
ट्रैफिक नियमों में बाधा डालने या फिर अधिकारी की बात नहीं मानने पर दोगुना जुर्माना देना होगा. पहले जुर्माना 1000 रुपए था, जो अब बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है. ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत जानकारी देने पर 10 हजार जुर्माना देना होगा. फायर बिग्रेड की गाड़ी और एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा. तेज रफ्तार में कार चलाने पर दो हजार और कॉमर्शियल वाहनों के लिए चार हजार रुपए जुर्माना होगा. निशक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में जुर्माना दो हजार रुपए होगा. दो पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा.
हॉर्न बजाने पर भी जुर्माना
शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर पहली बार में एक हजार तो दूसरी बार में दो हजार रुपए जुर्माना होगा. बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार चार हजार रुपए जुर्माना होगा. सड़क हादसे को कम करने के लिए राज्य सरकार ने नियमों को और कड़ा कर दिया है. वाहन का मॉडल बदले जाने पर निर्माता और डीलर को प्रति वाहन एक लाख का जुर्माना देना होगा. मोटरयान नियमों के विपरीत वाहन में परिवर्तन करने पर 5000 रुपए जुर्माना होगा.
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रेस में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे
राज्य सरकार की बिना अनुमति रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार में 5000 हजार देना होगा. अगर आप दूसरी बार बिना अनुमति रेस या ट्रायल में हिस्सा लेते हैं तो 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा. यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहन चलवाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना होगा. बिना रजिस्ट्रेशन या रद्द रजिस्ट्रेशन वाले वाहन चलाने पर पहली बार में 5000 तो दूसरी बार पकड़े जाने 10 हजार रुपए जुर्माना होगा.
03:13 PM IST