22 सितंबर से लागू हो जाएंगी GST की नई दरें, क्‍या सस्‍ता हो जाएगा रसोई गैस सिलेंडर?

22 सितंबर से लागू होंगी नई GST दरें, ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल है कि क्‍या नई दरें लागू होने के बाद घरेलू और कॉमर्शियल LPG सिलेंडर सस्‍ते होंगे या नहीं. यहां जानिए इस बारे में.
22 सितंबर से लागू हो जाएंगी GST की नई दरें, क्‍या सस्‍ता हो जाएगा रसोई गैस सिलेंडर?

New GST Rates On LPG: सोमवार 22 सितंबर से देशभर में जीएसटी (GST) की नई दरें लागू हो रही हैं. खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की कई वस्तुएं सस्ती होने जा रही हैं. ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल ये है कि क्या एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमत पर भी इसका असर पड़ेगा. घर-घर की जरूरत माने जाने वाले एलपीजी पर भी जीएसटी लगता है, हालांकि घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर पर टैक्स की दरें अलग-अलग हैं. आइए समझते हैं कि नई दरों के बाद आपके सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव होगा या नहीं.

नई GST दरें और LPG की कीमत

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3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में एलपीजी पर टैक्स स्लैब को लेकर कोई नया बदलाव नहीं किया गया. 22 सितंबर से लागू हो रही दरों में भी घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की जीएसटी दरें पहले जैसी ही रहेंगी. यानी इस बार आम जनता को LPG के दामों में कटौती की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए.

घरेलू LPG सिलेंडर पर कितना GST?

  • घरेलू LPG (सब्सिडी वाला): 5% GST
  • घरेलू LPG (गैर-सब्सिडी वाला): 5% GST

इसका मतलब है कि आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमत में 22 सितंबर के बाद भी कोई बदलाव नहीं होगा.

कॉमर्शियल LPG सिलेंडर पर कितना GST?

कॉमर्शियल LPG सिलेंडर, जो अक्सर होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्रियल हीटिंग में यूज़ होते हैं, उन पर भी GST काउंसिल की मीटिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 22 सितंबर से कॉमर्शियल सिलेंडर पर जस की तस जीएसटी लगता रहेगा.

  • होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट: 18% GST
  • फ़ूड ट्रक और मेस किचन: 18% GST
  • इंडस्ट्रियल हीटिंग: 18% GST

क्या होगा असर?

नई दरें लागू होने के बावजूद घरेलू और व्यावसायिक LPG सिलेंडर पर जीएसटी में बदलाव न होने से आम जनता और छोटे-बड़े व्यापारियों को कोई नई राहत नहीं मिलेगी. हां, दूसरी कई चीजों पर टैक्स कटने से रोजमर्रा की कुछ जरूरतें जरूर सस्ती होंगी, लेकिन रसोई गैस की जेब पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा.

बता दें कि GST काउंसिल की बैठक में डेली नीड्स की चीजों (FMCG) और हेल्‍थ से जुड़े प्रोडक्‍ट्स से लेकर, एजुकेशन, इलेक्‍ट्रॉनिक, एग्रीकल्‍चर इक्विपमेंट्स, बीमा और ऑटोमोबाइल तक, कई वस्तुओं पर GST की दरों में भारी कटौती की घोषणा की है. अब केवल दो टैक्‍स स्लैब होंगे 5% और 18%, जबकि मौजूदा 12% और 28% की दरें समाप्त हो गई हैं. इस बदलाव के बाद तमाम चीजों की कीमतों में बदलाव की उम्‍मीद है.

FAQs

प्रश्न 1. क्या 22 सितंबर के बाद घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत बदलेगी?

नहीं, घरेलू सिलेंडर पर 5% जीएसटी पहले की तरह ही लागू रहेगा, इसलिए कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा.

प्रश्न 2. कॉमर्शियल सिलेंडर पर कितना जीएसटी लगता है?

रेस्टोरेंट, होटल, फूड ट्रक या औद्योगिक उपयोग के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर पर 18% जीएसटी लगता है.

प्रश्न 3. नई जीएसटी दरों का फायदा किन चीजों पर मिलेगा?

खाने-पीने और रोजमर्रा के कई सामानों पर जीएसटी कम किया गया है, जिससे उनकी कीमतों में राहत मिलेगी.

प्रश्न 4. एलपीजी पर सब्सिडी और नॉन-सब्सिडी दोनों पर क्या टैक्स समान है?

हां, घरेलू सब्सिडी और गैर-सब्सिडी दोनों सिलेंडरों पर 5% जीएसटी ही लागू होता है.

प्रश्न 5. नई दरें कब से प्रभावी होंगी?

नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2024 से पूरे भारत में लागू हो जाएंगी.