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New GST Rates On LPG: सोमवार 22 सितंबर से देशभर में जीएसटी (GST) की नई दरें लागू हो रही हैं. खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की जरूरत की कई वस्तुएं सस्ती होने जा रही हैं. ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल ये है कि क्या एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमत पर भी इसका असर पड़ेगा. घर-घर की जरूरत माने जाने वाले एलपीजी पर भी जीएसटी लगता है, हालांकि घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर पर टैक्स की दरें अलग-अलग हैं. आइए समझते हैं कि नई दरों के बाद आपके सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव होगा या नहीं.
3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में एलपीजी पर टैक्स स्लैब को लेकर कोई नया बदलाव नहीं किया गया. 22 सितंबर से लागू हो रही दरों में भी घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की जीएसटी दरें पहले जैसी ही रहेंगी. यानी इस बार आम जनता को LPG के दामों में कटौती की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए.
इसका मतलब है कि आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमत में 22 सितंबर के बाद भी कोई बदलाव नहीं होगा.
कॉमर्शियल LPG सिलेंडर, जो अक्सर होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्रियल हीटिंग में यूज़ होते हैं, उन पर भी GST काउंसिल की मीटिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 22 सितंबर से कॉमर्शियल सिलेंडर पर जस की तस जीएसटी लगता रहेगा.
नई दरें लागू होने के बावजूद घरेलू और व्यावसायिक LPG सिलेंडर पर जीएसटी में बदलाव न होने से आम जनता और छोटे-बड़े व्यापारियों को कोई नई राहत नहीं मिलेगी. हां, दूसरी कई चीजों पर टैक्स कटने से रोजमर्रा की कुछ जरूरतें जरूर सस्ती होंगी, लेकिन रसोई गैस की जेब पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा.
बता दें कि GST काउंसिल की बैठक में डेली नीड्स की चीजों (FMCG) और हेल्थ से जुड़े प्रोडक्ट्स से लेकर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, बीमा और ऑटोमोबाइल तक, कई वस्तुओं पर GST की दरों में भारी कटौती की घोषणा की है. अब केवल दो टैक्स स्लैब होंगे 5% और 18%, जबकि मौजूदा 12% और 28% की दरें समाप्त हो गई हैं. इस बदलाव के बाद तमाम चीजों की कीमतों में बदलाव की उम्मीद है.
नहीं, घरेलू सिलेंडर पर 5% जीएसटी पहले की तरह ही लागू रहेगा, इसलिए कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा.
रेस्टोरेंट, होटल, फूड ट्रक या औद्योगिक उपयोग के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर पर 18% जीएसटी लगता है.
खाने-पीने और रोजमर्रा के कई सामानों पर जीएसटी कम किया गया है, जिससे उनकी कीमतों में राहत मिलेगी.
हां, घरेलू सब्सिडी और गैर-सब्सिडी दोनों सिलेंडरों पर 5% जीएसटी ही लागू होता है.
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2024 से पूरे भारत में लागू हो जाएंगी.