कमर्शियल वाहनों को टैक्स में 50 फीसदी की छूट, महाराष्ट्र सरकार का ऐलान

इस छूट का फायदा उठाने के लिए वाहन मालिक का 31 मार्च 2020 तक पिछले वित्त साल का पूरा टैक्स अदा होना चाहिए.
कमर्शियल वाहनों को टैक्स में 50 फीसदी की छूट, महाराष्ट्र सरकार का ऐलान

महाराष्ट्र सरकार ने साल 2020-21 के लिए कमर्शियल वाहनों को वाहन कर पर 50 फीसदी छूट देने की सरकारी मंजूरी का प्रस्ताव जारी कर दिया है. इस छूट का फायदा मालवाहक वाहन, पर्यटक वाहन, निजी सेवा वाहन, उत्खनन वाहन, कमर्शियल कैंपर वाहन और स्कूल बसों को मिलेगा.(PTI Image)

कोरोना महामारी और लॉकडाउन (Lockdown) के चलते आर्थिक तंगी का सामना कर रहे ट्रांसपोर्टर्स को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने साल 2020-21 के लिए कमर्शियल वाहनों (commercial vehicles) को वाहन कर पर 50 फीसदी छूट देने की सरकारी मंजूरी का प्रस्ताव जारी कर दिया है.

प्रस्ताव में कहा गया है कि इस छूट का फायदा मालवाहक वाहन (goods vehicles), पर्यटक वाहन, निजी सेवा वाहन, उत्खनन वाहन, कमर्शियल कैंपर वाहन और स्कूल बसों को मिलेगा. इस बारे में राज्य मंत्रिमंडल की पिछले महीने 26 अगस्त की बैठक में निर्णय किया गया था.

प्रस्ताव के मुताबिक इस छूट का फायदा उठाने के लिए वाहन मालिक का 31 मार्च 2020 तक पिछले वित्त साल का पूरा टैक्स अदा होना चाहिए. यह छूट एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए होगी. राज्य सरकार ने कहा कि इससे सरकारी खजाने पर 700 करोड़ रुपये का दबाव पड़ेगा.

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महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) के इस फैसले से राज्य में रजिस्टर्ड 11.41 लाख से अधिक वाहनों को राहत मिलने की उम्मीद है. इनमें टूरिस्ट टैक्सी, पैसेंजर व्हीकल, स्कूल बस और लग्जरी बस, ट्रक, डंपर जैसे वाहन शामिल हैं.

महाराष्ट्र से पहले गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार रोड टैक्स में छूट का ऐलान कर चुकी है.

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