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तो क्या बंद हो जाएगा आपका LPG कनेक्शन? (Image Source- X)
रसोई में रखे लाल LPG Gas सिलेंडर के दिन अब लदने वाले हैं. अगर आपके इलाके में गैस की पाइपलाइन बिछ चुकी है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है जो सीधे आपकी रसोई के बजट और सिस्टम को बदल देगा.
अब तक यह आपकी मर्जी होती थी कि आप सिलेंडर इस्तेमाल करें या पाइप वाली गैस, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. सरकार चाहती है कि जहां सुविधा मौजूद है, वहां लोग पूरी तरह PNG पर शिफ्ट हो जाएं. चलिए विस्तार से समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा.
सरकार का आदेश साफ कहता है कि अगर आप PNG सप्लाई वाले एरिया में रह रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर आपको मैसेज या फोन के जरिए जानकारी देगा. जैसे ही सार्वजनिक नोटिस जारी होगा, तेल कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूटरशिप को इसकी सूचना दी जाएगी. इसके बाद आपके पास टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल या रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज आएगा.
इसमें आपको बताया जाएगा कि नोटिस जारी होने की तारीख से अगले 3 महीने के भीतर आपको PNG कनेक्शन लेना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके पते पर आने वाली LPG की सप्लाई स्थाई रूप से रोक दी जाएगी.
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नियमों के मुताबिक, सरकार इस बदलाव की जानकारी देने के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाएगी. सबसे पहले दो बड़े अखबारों में नोटिस छपवाया जाएगा- एक अंग्रेजी और दूसरा उस राज्य की स्थानीय भाषा में. इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अधिकारियों को इसकी लिस्ट दी जाएगी. इसमें यह ध्यान रखा गया है कि सार्वजनिक नोटिस में किसी भी व्यक्ति का नाम या पर्सनल जानकारी नहीं छापी जाएगी, सिर्फ पते या इलाके का जिक्र होगा. सूचना मिलने के बाद आपके पास शिफ्ट होने के लिए 90 दिन का समय होगा.
इस नियम में एक राहत की बात भी है. अगर आपके घर या बिल्डिंग में तकनीकी कारणों से PNG पाइपलाइन लगाना मुमकिन नहीं है, तो आपका LPG कनेक्शन बंद नहीं होगा. इसके लिए संबंधित अथॉरिटी को एक 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी करना होगा. इस सर्टिफिकेट में यह साफ लिखा होगा कि आपके घर तक पाइप वाली गैस पहुंचाना फिलहाल तकनीकी रूप से मुमकिन नहीं है. हालांकि, जैसे ही भविष्य में वह तकनीकी दिक्कत दूर होगी, अथॉरिटी अपना NOC वापस ले लेगी और आपको फिर से PNG पर शिफ्ट होने के लिए कहा जाएगा.
पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों या सोसायटियों में होने वाली खुदाई को लेकर भी नियम कड़े किए गए हैं. अगर शहरी अथॉरिटी के इलाके में काम हो रहा है, तो वहां 'डिग एंड पे' (खोदो और भुगतान करो) या 'डिग एंड रिस्टोर' (खोदो और वापस ठीक करो) के आधार पर काम होगा. अगर काम सरकारी एजेंसी कर रही है, तो उन्हें बैंक गारंटी देनी होगी ताकि यह पक्का हो सके कि खुदाई के बाद सड़क या इलाके को वापस सही हालत में लाया जाएगा. काम पूरा होने के बाद वीडियो या फोटो के सबूत देने होंगे, तभी उनकी बैंक गारंटी वापस की जाएगी.
अगर पाइपलाइन का काम किसी ऐसी जगह हो रहा है जो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है (जैसे निजी हाउसिंग सोसाइटी), तो वहां सिर्फ 'डिग एंड रिस्टोर' का नियम लागू होगा. यानी एजेंसी को खुदाई के बाद सब कुछ पहले जैसा ठीक करके देना होगा. इसके लिए उन्हें किसी बैंक गारंटी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मरम्मत का काम पूरा करना उनकी जिम्मेदारी होगी.
इस पूरे बदलाव को आप इन चंद प्वॉइंट्स में समझ सकते हैं, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सीधा असर डालेंगे:
3 महीने की मोहलत: अगर आपके इलाके में पाइप वाली गैस (PNG) की सुविधा है, तो नोटिस मिलने के 90 दिनों के भीतर आपको अपना पुराना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा.
मैसेज से मिलेगी सूचना: सर्विस प्रोवाइडर और तेल कंपनियां आपको फोन, टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड वॉइस कॉल के ज़रिए इस बदलाव की जानकारी देंगी.
सप्लाई रुकने का खतरा: तय समय सीमा खत्म होने के बाद, आपके पते पर आने वाले LPG सिलेंडर की डिलीवरी पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी.
NOC का विकल्प: अगर आपके घर की बनावट या किसी तकनीकी वजह से पाइपलाइन डालना मुमकिन नहीं है, तो अथॉरिटी से 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' लेकर आप अपना सिलेंडर जारी रख सकते हैं.
खुदाई और मरम्मत की ज़िम्मेदारी: गैस पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे खुदाई के बाद सड़क या सोसाइटी के उस हिस्से को वापस पहले जैसा ठीक करके दें.
Q: क्या सभी को LPG कनेक्शन बंद करना होगा?
A: नहीं, यह नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ PNG (पाइप वाली गैस) की सप्लाई की सुविधा पहले से मौजूद है.
Q: PNG पर शिफ्ट होने के लिए कितना समय मिलेगा?
A: नोटिस जारी होने की तारीख से उपभोक्ता के पास कुल 3 महीने (90 दिन) का समय होगा.
Q: अगर मेरे इलाके में PNG नहीं लग सकती तो क्या होगा?
A: अगर तकनीकी रूप से आपके यहाँ पाइपलाइन लगाना मुमकिन नहीं है, तो अथॉरिटी NOC जारी करेगी और आपका LPG कनेक्शन चालू रहेगा.
Q: सरकार इसकी सूचना कैसे देगी?
A: अखबारों में नोटिस के अलावा उपभोक्ताओं को मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल या रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के जरिए सूचित किया जाएगा.
Q: क्या नोटिस में मेरा नाम सार्वजनिक किया जाएगा?
A: नहीं, सरकारी आदेश के मुताबिक नोटिस में किसी भी व्यक्ति का नाम या निजी जानकारी नहीं छापी जाएगी, केवल पते का उल्लेख होगा.