Lockdown: चुनिंदा उद्योंगों में सीमित कामकाज हो सकता है शुरू, DPIIT ने की पहल
Lockdown: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने गृह मंत्रालय को सुझाव दिया है कि वह लॉकडाउन में भारी इलेक्ट्रिकल्स (Electricals) और दूरसंचार उपकरण जैसे क्षेत्रों में एहतियाती उपायों के साथ सीमित स्तर पर काम शुरू करने की अनुमति दे.
डीपीआईआईटी ने कुछ क्षेत्रों के लिये वाहनों और कार्यबल की मुक्त आवाजाही की भी सिफारिश की है. (रॉयटर्स)
डीपीआईआईटी ने कुछ क्षेत्रों के लिये वाहनों और कार्यबल की मुक्त आवाजाही की भी सिफारिश की है. (रॉयटर्स)
Lockdown: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने गृह मंत्रालय (Home Ministry) को सुझाव दिया है कि वह लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान भारी इलेक्ट्रिकल्स (Electricals) और दूरसंचार उपकरण (telecommunications equipment) जैसे क्षेत्रों में एहतियाती उपायों के साथ सीमित स्तर पर काम शुरू करने की अनुमति दे. पीटीआई की खबर के मुताबिक, विभाग ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को लिखे पत्र में कहा है कि आर्थिक स्थिति में सुधार और लोगों के हाथों में नकदी पहुंचाने के लिए ये गतिविधियां जरूरी हैं.
पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार अगर लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि बढ़ाने और उसकी प्रकृति के बारे में कोई अंतिम निर्णय करती है, तो उपयुक्त सुरक्षात्मक उपायों के साथ कुछ और गतिविधियों को अनुमति दी जानी चाहिए. विभिन्न राज्यों और उद्योग मंडलों के साथ विस्तृत बातचीत के बाद धीरे-धीरे लॉकडाउन से बाहर निकालने की योजना के तहत यह सुझाव दिया गया है. हालांकि गृह मंत्रालय ने अभी डीपीआईआईटी के इस पत्र का अभी जवाब नहीं दिया है.
विभाग ने सुझाव दिया है कि जिन उद्योगों को कामकाज की अनुमति दी जा सकती है, उनमें एक ही जगह से कर्मचारियों का प्रवेश, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिये पर्याप्त जगह, कर्मचारियों को लाने-ले जाने के लिये अलग-अलग परिवहन व्यवस्था या कारखाना परिसरों में रहने के इंतजाम और परिसर में बेहतर साफ-सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए. राज्य और जिला प्राधिकरणों को इन गतिविधियों की अनुमति देते समय इन शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए.
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डीपीआईआईटी ने कुछ क्षेत्रों के लिये वाहनों और कार्यबल की मुक्त आवाजाही की भी सिफारिश की है. विभाग ने एहतियाती उपायों के साथ जिन उद्योगों में एक शिफ्ट में कामकाज की अनुमति देने का सुझाव दिया है, उनमें ऑप्टिक फाइबर केबल, कम्प्रेसर एंड कंडेनसर इकाइयां, इस्पात और फेरस एलॉय मिल, पावरलूम, लुग्दी और कागज इकाइयां, उर्वरक, पेंट, प्लास्टिक, वाहन इकाइयां, रत्न एवं आभूषण तथा सेज एवं निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) की सभी इकाइयां शामिल हैं.
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यह भी कहा गया है कि अगर श्रमिकों को निर्माण स्थल पर रहने की अनुमति मिलती है तो आवास और निर्माण क्षेत्रों में भी काम शुरू करने की आवश्यकता है. विभाग ने राज्यों के बीच एवं राज्यों के अंदर सभी आकार के परिवहन वाहनों को भी चलाने की अनुमति देने का आग्रह किया है.
08:41 AM IST