Lockdown in Rajasthan: राजस्थान में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, 31 मई तक शादी समारोह पर भी रोक
Complete Lockdown in Rajasthan: कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown in Rajasthan) का एलान कर दिया है. यहां 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा.
Complete Lockdown in Rajasthan: राजस्थान में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. (फाइल फोटो)
Complete Lockdown in Rajasthan: राजस्थान में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. (फाइल फोटो)
Complete Lockdown in Rajasthan: कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown in Rajasthan) का एलान कर दिया है. सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक राज्य में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा. वहीं, 31 मई तक शादियों समारोह पर भी पाबंदी लगा दी गई है.
राजस्थान में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है. बावजूद इसके कोरोना संक्रमण (Coronavirus) काबू में नहीं आ रहा. ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए और सख्त कदम उठाने के लिए 5 मंत्रियों के एक समूह का गठन किया.
10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन (Complete lockdown from 10 May)
मंत्री समूह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) को अपनी रिपोर्ट सौंपी. इस रिपोर्ट में सख्त कदम उठाने के साथ ही लॉकडाउन (Rajasthan Lockdown) लगाने जैसे सुझाव दिए. इसके बाद गुरुवार रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में एक बार फिर मंत्री परिषद की बैठक में समिति मंत्री समूह की सिफारिशों पर विचार किया गया. इसके बाद राज्य में लॉकडाउन (Lockdown in Rajasthan) लगाने की घोषणा की गई.
Rajasthan government imposes a complete lockdown in the state from May 10 (5 am) to May 24 (5 am) amid the surge in coronavirus cases. pic.twitter.com/XA9HZzjehs
— ANI (@ANI) May 6, 2021
शादी समारोह पर भी रोक (Ban on wedding ceremony too)
-राज्य में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं.
-विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी और प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी.
-विवाह घर पर या कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें सिर्फ 11 व्यक्ति ही शामिल होंगे. जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर देनी होगी.
-किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी. ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखते हुए मनरेगा के काम स्थगित रहेंगे. इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग डिटेल गाइडलाइन जारी करेगा.
-सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. लोगों से अपील है गई कि पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें.
-अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए अटेन्डेन्ट के बारे में चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा. मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे. बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी.
-राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यदि कोई यात्री निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा.
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08:11 AM IST