5G मामला: जूही चावला को याचिका डालना पड़ा महंगा, कोर्ट ने ठोका 20 लाख रुपए का जुर्माना
Juhi Chawla: जानी-मानी अभिनेत्री जूही चावला की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में मोबाइल फोन की 5जी तकनीक को लेकर दायर की गई याचिका खारिज हो गई है. साथ ही कोर्ट ने उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका खारिज कर दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका खारिज कर दी है.
Juhi Chawla: जानी-मानी अभिनेत्री जूही चावला की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में मोबाइल फोन की 5जी तकनीक को लेकर दायर की गई याचिका खारिज हो गई है. साथ ही कोर्ट ने उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जस्टिस जेआर मिधा की पीठ ने इस मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. इससे पहले इस मामले में बुधवार को सुनवाई हो चुकी है.
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है और इस वजह से उनपर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. कोर्ट ने कहा कि जूही चावला ने इस मुकदमे को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था और इसी वजह से उन्होंने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया.
वहीं जूही चावला ने कहा कि यह एक सामान्य गलत धारणा है कि उनका मुकदमा तकनीक के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को प्रौद्योगिकी से जुड़े सभी डेटा को सार्वजनिक करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह एक गलत धारणा प्रतीत हो रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हमारा मुकदमा 5 जी तकनीक के खिलाफ है. हम यहां साफ करना चाहते हैं कि, हम 5जी तकनीक के खिलाफ नहीं हैं. हालांकि, हम सरकार और अधिकारियों से चाहते हैं कि वह हमें प्रमाणित करें कि बड़े पैमाने पर जनता के लिए 5 जी तकनीक मानव जाति, पुरुष, महिला, वयस्क, बच्चे, शिशु, जानवरों और हर प्रकार के जीव, वनस्पतियों और जीवों के लिए सुरक्षित है.
वहीं रेडियो फ्रीक्वेंसी विकिरण पर स्टडी की कमी के बारे में उन्होंने आगे कहा मैंने 2010 से कई संबंधित सरकारी अधिकारियों को लिखा है कि मैं 53 वीं संसदीय स्थायी समिति 2013 से 2014 में एक प्रजेंटेशन देकर, मुंबई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर रही हूं. 2019 में दूरसंचार मंत्रालय से पूछताछ करने पर मुझे आरटीआई अधिनियम के तहत लिखित जवाब दिया गया कि रेडियो फ्रिक्वेंसी विकिरण के बारे में आज तक कोई स्टडी नहीं की गई है.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखेंZee Business App: पाएं बिजनेस, शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमी और ट्रेडिंग न्यूज, देश-दुनिया की खबरें, यहां देखेंं Zee Business Live, अभी डाउनलोड करें ज़ी बिजनेस ऐप
06:14 PM IST