ITR फाइल करने में बचा केवल 1 दिन, 31 जुलाई के बाद लगेगा 5 हजार जुर्माना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 30 जुलाई 2022 तक 4.52 करोड़ आईटीआर फाइल हो चुके है । सिर्फ 28 जुलाई 2022 को ही 43 लाख से ज्यादा आईटीआर फाइल किए गए हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख में अब केवल एक ही दिन बाकी रह गए हैं. अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो इसे आज ही निपटा लें.अगर 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया गया है तो उसके बाद 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने पर अधिकतम 5000 रुपए की लेट फीस वसूली जाएगी.
आखिरी तारीख आगे बढ़ाने की हो रही है डिमांड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने पर कोई भी संकेत नहीं मिला है. हालांकि, देश के करोड़ों लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने की पुरजोर डिमांड कर रहे हैं.
आईटीआर ना भरने पर देनी होगी लेट फीस
आपको बता दें अभी तक 4.52 करोड़ लोगों ने ITR फाइल कर दिया है. अंतिम तिथि तक यह आंकड़ा 5.5 करोड़ से पार होने की पूरी उम्मीद है. पिछले वित्त वर्ष (2020-21) में बढ़ाई गई तारीख के साथ 31 दिसंबर, 2021 तक कुल 5.89 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए थे. इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भी 5.95 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया था. अगर आपको ऑफिस से फॉर्म -16 (Form -16) मिल चुका है तो बिना देरी किए इसे भर लें. 31 के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको पेनल्टी देनी होगी.
लेट फाइल करने पर लगेगा 5000 तक
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दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर पुनीत शर्मा के अनुसार, अगर कोई इनकम ग्रुप वाला व्यक्ति 31 जुलाई 2022 की तय तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो वह अपना आयकर रिटर्न लेट फीस के साथ भर सकता है. अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 तक 5000 रुपये से अधिक आय वाले करदाता को आईटीआर फाइलिंग के समय 5,000 रुपए का लेट फीस देना होगा, जबकि 5 लाख से कम आय की स्थिति में लेट फीस 1,000 रुपए देना होगा. मौजूदा आयकर नियमों में कम से कम 6 महीने की कैद और अधिकतम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है.
05:16 PM IST