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मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) को महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता है. वोटर आईडी जारी होने के बाद आपको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है. इसके अलावा वोटर आईडी को पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कई बार वोटर आईडी कार्ड कट-फटकर खराब हो जाता है या चोरी हो जाता है, ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने मतदाता पहचान पत्र की डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं.
जब आप नया वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं तो इसकी प्रक्रिया लंबी हो जाती है, लेकिन डुप्लीकेट कॉपी के लिए आपको इतना ज्यादा समय नहीं लगता. डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. भारत निर्वाचन आयोग ने अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऐसे में आप घर बैठे आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
आप चाहें तो इसके लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस जाकर आवेदन देना होता है. यहां दूसरा वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म लेना होगा. इसमें नाम, पता और पुराने वोटर आई कार्ड का नंबर भरना होता है. जो भी दस्तावेज यहां आपसे मांगे जाएंगे उसकी फोटो कॉपी जमा दें. आपके दस्तावेजों के वेरीफाई या सत्यापन होने के बाद आपको दूसरा वोटर आई कार्ड जारी कर दिया जाएगा. इसके कुछ दिन बाद आप निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से अपना दूसरा वोटर आई कार्ड ले सकते हैं.