कोविड-19 को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना प्रतिबंधों को किया रद्द, फेस मास्क रहेगा जारी
MHA Covid 19 Guidelines: कोरोना मामलों में गिरावट को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 31 मार्च से सभी कोरोना प्रतिबंधों को समाप्त करने का फैसला किया है.
(Source: PTI)
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MHA Covid 19 Guidelines: कोरोना वायरस के मामलों में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए गृह मंत्रालय (Home Ministry) 31 मार्च, 2022 से सभी कोरोना प्रतिबंधों को समाप्त करने का फैसला किया है. कोरोना वायरस को देखते हुए दो साल पहले इन प्रतिबंधों को लागू किया गया था.
हालांकि मिनिस्ट्री ने कहा कि फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को बनाए रखना पहले की तरह जारी रहेगा.
दो साल पहले जारी हुए थे प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने 24 मार्च, 2020 को देश में पहली बार कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act), 2005 के तहत गाइडलाइंस को जारी किया था. समय-समय पर इसे संशोधित किया जाता रहा है.
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यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा कि पिछले 24 महीनों में महामारी के मैनेजमेंट को लेकर विभिन्न पहलुओं जैसे निदान, निगरानी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इलाज और वैक्सीनेसन के लिए अपनी क्षमता का विकास किया गया.
लोगों में जागरूकता आवश्यक
मंत्रालय ने कहा कि इन प्रतिबंधों को हटाने के साथ ही आम जनता में कोविड-19 को लेकर उपयुक्त व्यवहार के बारे में उच्च स्तर की जागरूकता की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अपनी क्षमता को विकसित किया है और महामारी के प्रबंधन के लिए अपनी विस्तृत योजनाओं को लागू किया है. उन्होंने कहा कि पिछले सात हफ्तों में कोरोना के मामलों में भारी संख्या में गिरावट आई है.
देश में एक्टिव केस गिरे
बता दें कि देश में 22 मार्च, 2022 को कोराना वायरस के कुल एक्टिव मामले केवल 23,913 रह गए हैं और दैनिक सकारात्मकता दर घटकर 0.28 प्रतिशत हो गई है.
उन्होंने कहा कि यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र और राज्य के इन संयुक्त प्रयासों से कुल 181.56 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है.
कोविड-19 से बचाव की इन स्थिति में सुधार और महामारी से निपटने की तैयारियों को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NMDA) ने निर्णय लिया है कि Covid-19 रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रोविजन को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है.
फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा जारी
भल्ला ने कहा कि 31 मार्च को इन प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद गृह मंत्रालय की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा. हालांकि स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय की फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को जारी रखा जाएगा.
होम सेक्रेटरी ने कहा कि बीमारी की प्रकृति को देखते हुए लोगों को अभी सतर्क रहना चाहिए. जब भी मामलों में कोई वृद्धि देखी जाती है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है.
01:37 PM IST