Cryptocurrency में पैसा लगाने वालों को एक और झटका! क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 28% GST लगाने की तैयारी
GST on crypto! जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक कब होगी, फिलहाल इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. इससे पहले, सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी और NFTs से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स का ऐलान किया था.
(Representational Image)
(Representational Image)
GST on cryptocurrencies! देश में क्रिप्टो निवेशकों को एक और झटका लग सकता है. गुड्स एंड सर्विसेज टैकस (GST) काउंसिल क्रिप्टोकरेंसीज पर 28 फीसदी टैक्स लगाने पर विचार कर रही है. यह टैक्स रेट लॉटरी, कैसिनो और बेटिंग पर लगता है. रिपोटर्स के मुताबिक, अगर जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में यह प्रस्ताव आता है, तो क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन (माइनिंग, खरीद-बिक्री) पर 28 फीसदी का भारी-भरकम लग सकता है. जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक कब होगी, फिलहाल इसकी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है. इससे पहले, सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी और NFTs से होने वाले मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स का ऐलान किया था.
भारत में क्रिप्टोकरेंसी और क्रिप्टो एसेट्स अलग-अलग क्लासीफाई किया गया है. फरवरी में बजट 2022-23 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से होने वाली इनकम पर 30 फीसदी टैक्स का एलान किया था. इसमें 1 फीसदी टीडीएस (Tax Deduction at Source) भी शामिल है. 1 अप्रैल से क्रिप्टो की कमाई पर टैक्स का यह प्रावधान लागू हो गया है.
जानकारी के मुताबिक, 28 फीसदी का GST 30 फीसदी के क्रिप्टो इनकम टैक्स से अलग होगा. इसके अलावा, एक तय लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर 1 फीसदी का TDS काटने पर भी विचार किया जा रहा है. वहीं, किसी दोस्त या रिलेटिव को क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल असेट गिफ्ट करने पर भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी. वर्चुअल डिजिटल असेट पर टैक्स लागू करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 115BBH को जोड़ा गया था.
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
ग्लोबल रेग्युलेशन की जरूरत
पिछले महीने अमेरिका के दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि पूरी दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ी है. यह बहुत बड़ा मार्केट हो गया है. ऐसे में अब एक ग्लोबल रेग्युलेशन की जरूरत है, ताकि इसके चलते होने वाले किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोका जा सके. यह भारत के लिए एक बड़ी चिंता है.
बता दें, बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स जरूर लगाया गया था. लेकिन, अभी तक किसी तरह के डिजिटल एसेट को रेग्युलेट नहीं किया गया है. वित्त मंत्री ने साफ-साफ कहा था कि टैक्स लगाने का मतलब क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी दर्जा देना नहीं है.
10:50 AM IST