भारत सरकार ने इन 67 पॉर्नोग्राफिक वेबसाइट को ब्लॉक करने का दिया आदेश, इंटरनेट कंपनियों को भेजा मेल, देखें लिस्ट
Government orders to block 67 pornographic websites: केंद्र सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को 2021 में जारी नए आईटी नियमों के उल्लंघन के आरोप में 67 पोर्न वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है.
भारत सरकार ने इन 67 पॉर्नोग्राफिक वेबसाइट को ब्लॉक करने का दिया आदेश, इंटरनेट कंपनियों को भेजा मेल, देखें लिस्ट (Reuters)
भारत सरकार ने इन 67 पॉर्नोग्राफिक वेबसाइट को ब्लॉक करने का दिया आदेश, इंटरनेट कंपनियों को भेजा मेल, देखें लिस्ट (Reuters)
Government orders Internet services provider companies to block 67 pornographic websites: केंद्र सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को 2021 में जारी नए आईटी नियमों के उल्लंघन के आरोप में 67 पोर्न वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) ने कंपनियों से पुणे की एक अदालत के आदेश के आधार पर 63 वेबसाइट, जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) के आदेश तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर 4 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए कहा है.
मंत्रालय ने इन वेबसाइटों को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करने का दिया आदेश
DoT द्वारा 24 सितंबर को जारी किए गए आदेश में कहा गया है, “सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के नियम-3(2)(बी) के साथ पढ़े गए (उत्तराखंड उच्च न्यायालय के) उक्त आदेश के अनुपालन में और नीचे उल्लेखित वेबसाइट पर उपलब्ध कुछ अश्लील सामग्री को देखते हुए, जो महिलाओं की शालीनता को भंग करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन वेबसाइट/यूआरएल को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है.”
क्या कहता है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नियम
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इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2021 में लागू किए गए नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए उनके द्वारा प्रसारित, संग्रहित या प्रकाशित ऐसी सामग्री तक पहुंच को रोकना या अक्षम करना अनिवार्य है जो ‘किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र दिखाती है या फिर उसे यौन कृत्य या आचरण में लिप्त दर्शाती है.’ नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए ऐसी सामग्री को भी ब्लॉक करना अनिवार्य है, जो कथित रूप से प्रतिरूपित या कृत्रिम रूप से रूपांतरित है.
08:33 PM IST