सालाना GST रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ी, 31 मार्च तक भर सकते हैं GSTR-9 और GSTR-9C
जीएसटीआर-9 एक सालाना रिटर्न है, जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड करदाताओं को भरना होता है.
रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने 2019-20 के लिए GST रिटर्न-9 और GST रिटर्न-9सी भरने की समयसीमा बढ़ा दी है. (Zeebiz Image)
रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने 2019-20 के लिए GST रिटर्न-9 और GST रिटर्न-9सी भरने की समयसीमा बढ़ा दी है. (Zeebiz Image)
GST filing Last Date: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने जीएसटी भरने (GST filing) वालों के लिए बड़ी राहत दी है. सरकार ने जीएसटीआर-9 भरने (GSTR-9C filing Date) का आखिरी तारीख को अब 31 मार्च तक बढ़ा दिया है. पहले यह समय सीमा 28 फरवरी को समाप्त हो रही थी. लेकिन बहुत कम संख्या में रिटर्न दाखिल होने के लिए सरकार ने रिटर्न की तारीख आगे बढ़ा दी है.
रिटर्न की आखिरी तारीख के बाद जीएसटीआर भरने वालों (GSTR filing Date) को रिटर्न के साथ 200 रुपये का जुर्माना भरना होगा.
वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘समयसीमा के भीतर रिटर्न भरने में करदाताओं को आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने 2019-20 के लिए जीएसटी रिटर्न-9 और जीएसटी रिटर्न-9सी भरने की समयसीमा और बढ़ा दी है. समयसीमा में यह विस्तार चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ किया गया है.’
तारीख बढ़ाने की मांग (Annual GST filing Date)
टैक्स बार एसोसिएशन ने जीएसटीआर भरने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग की थी. एक्सपर्ट का कहना था कि 14 पेज का वार्षिक रिटर्न का फॉर्म भरने में व्यापारियों का पूरा दिन बीत जाता है. इसके अलावा तकनीकी खामियों के चलते भी पोर्टल से फॉर्म अपलोड करने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
सालाना रिटर्न है जीएसटीआर-9 (GSTR-9C filing Date)
जीएसटीआर-9 एक सालाना रिटर्न है, जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड करदाताओं को भरना होता है. जीएसटआर-9सी ऑडिट किए गए पूरे साल का लेखा-जोखा और जीएसटीआर-9 का मिलान होता है. जीएसटी का सालाना रिटर्न भरने के लिए व्यापारियों को आईटी की रिटर्न-ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है.
जीएसटीआर-9 फार्म, कंपोजिशन स्कीम या ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए भी फाइल करना जरूरी होता है. इस फॉर्म के तहत अलग-अलग टैक्स जैसे- CGST, SGST & IGST और HSN कोड के तहत पिछले वर्ष के दौरान आने वाली रसीदों का विवरण भी होता है.
जीएसटीआर-9C फार्म (What is GSTR-9C)
जीएसटी की प्रक्रिया के अंत में आने वाला फार्म जीएसटीआर 9C है. यह फार्म सालाना 2 करोड़ रुपए से अधिक टर्न ओवर वाले कारोबारियों के लिए होता है. यह फार्म उनके लिए भी लागू होता है, जिनके अकाउंट की ऑडिट करने की जरूरत होती है.
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08:47 PM IST