पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में राहत! 1 जून से लागू होंगे नए रेट, जानें कितनी हुई कटौती

Petrol-Diesel Export Duty Cut: सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है. संशोधित दरें 1 जून 2026 से लागू होंगी.
पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में राहत! 1 जून से लागू होंगे नए रेट, जानें कितनी हुई कटौती

इस कटौती से तेल निर्यात करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी.  (File Image)

Petrol-Diesel Export Duty Cut: केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है. संशोधित दरें 1 जून 2026 से लागू होंगी. सरकार ने यह फैसला मिडिल ईस्ट में जारी जियो-पॉलिटिकल टेंशन के बीच लिया है. बता दें कि एक्सपोर्ट ड्यूटी की समीक्षा हर पखवाड़े में अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के आधार पर की जाती है.

अगर आप यह सोच रहे हैं कि इस कटौती से घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के दाम कम होंगे या नहीं, तो आपको बता दें कि सरकार ने साफ किया है कि घरेलू एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी देश के भीतर पेट्रोल-डीजल की मौजूदा कीमतें जस की तस बनी रहेंगी.

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अंतरराष्ट्रीय बाजार के हालातों की समीक्षा हर 15 दिन में की जाती है और उसी आधार पर टैक्स दरों में बदलाव होता है. इससे पहले आखिरी बार 16 मई 2026 को दरों में संशोधन किया गया था.

क्यों घटाई गई एक्सपोर्ट ड्यूटी?

मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण तेल आपूर्ति में अनिश्चितता बनी हुई है. देश में ईंधन की कमी न हो, इसके लिए सरकार ने इसी साल 27 मार्च 2026 को पहली बार पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) लगाया था. इसका मकसद कंपनियों द्वारा किए जा रहे अत्यधिक निर्यात को रोकना और घरेलू बाजार में पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करना था.

excise duty

अब कितना लगेगा टैक्स?

केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 1 जून 2026 से पेट्रोल, डीजल और ATF के निर्यात पर ये ड्यूटी लागू होंगे-

  • पेट्रोल: पेट्रोल के निर्यात पर ड्यूटी घटाकर अब ₹1.5 प्रति लीटर कर दी गई है.
  • डीजल: डीजल के एक्सपोर्ट पर अब ₹13.5 प्रति लीटर का टैक्स लगेगा.
  • ATF: जेट फ्यूल यानी ATF के निर्यात पर ड्यूटी घटाकर ₹9.5 प्रति लीटर (केवल SAED) कर दी गई है.

सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह पूरा कलेक्शन स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) के रूप में किया जाएगा, जबकि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) के हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

ईंधन का प्रकार1 जून से टैक्स दर (नई)
पेट्रोल₹1.5 प्रति लीटर
डीजल₹13.5 प्रति लीटर
ATF₹9.5 प्रति लीटर

16 मई की तुलना में कितनी कटौती हुई?

सरकार ने पिछली बार 16 मई 2026 को दरों में संशोधन किया था. उस समय लागू शुल्क इस प्रकार था.

ईंधन का प्रकार16 मई तक टैक्स दर
पेट्रोल₹3.0 प्रति लीटर
डीजल₹16.5 प्रति लीटर
ATF₹16.0 प्रति लीटर

घरेलू उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव केवल निर्यात पर लागू होगा. घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसलिए आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमतों पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है.

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