ई रिक्शा वालों को भी मिलेगी 5000 रुपये की सहायता राशि, दिल्ली सरकार ने लिया ये फैसला
दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अब ऐसे ई रिक्शा चलाक (E rickshaw) और पैरा ट्रांजिट वाहनों के चालक जिनके पास PSV बैज नहीं हैं उन्हें भी 5000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी. सहायता राशि के लिए ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होना अनिवार्य है.
ई रिक्शा वालों को भी दिल्ली सरकार देगी 5000 रुपये की मदद (फाइल फोटो)
ई रिक्शा वालों को भी दिल्ली सरकार देगी 5000 रुपये की मदद (फाइल फोटो)
दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से आर्थिक संकट से जुझ रहे पब्लिक सेवा वाहन चालकों को वित्तीय मदद दे रही है. दिल्ली सरकार की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक पीएसवी (Public Service Vehicles) चालकों को 5-5 हजार रुपये की एकमुश्त राशि उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है. सरकार ने ऐलान किया है कि अब ऐसे ई रिक्शा चलाक (E rickshaw) और पैरा ट्रांजिट वाहनों के चालक जिनके पास PSV बैज नहीं हैं उन्हें भी 5000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी. सहायता राशि के लिए ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होना अनिवार्य है.
बिना बैज के ई रिक्शा चालकों को भी मिलेगा फायदा
दरअसल सरकार की ओर से किए गए ऐलान के मुताबिक ये सहायता राशि सिर्फ PSV बैज वाले वाहन चालकों को ही दी जा रही थी. लेकिन दिल्ली में हजारों की संख्या में ई रिक्शा चलते हैं और बड़ी संख्या में ई रिक्शा के मालिकों के पास बैज नहीं है. ऐसे में सोमवार 4.5.2020 को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया कि ई रिक्शा चालकों को भी जल्द ही 5000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. इस मदद के लिए सरकार की परिवहन विभाग की साइट पर जा कर आवेदन करना होगा.
अब तक सिर्फ इन्हे मिल रहा था फायदा
सरकार से यह आर्थिक मदद (Financial aid) अब तक सिर्फ PSV बैज वाले ऑटो रिक्शा (auto rickshaw), टैक्सी (taxi), ग्रामीण सेवा (Rural service), फाटफाट सेवा, मैक्सी कैब (Maxi cab), इको-फ्रेंडली सेवा (Eco-Friendly Services),और स्कूल कैब आदि पब्लिक सेवा वाहन से संबंधित चालकों को दी जा रही थी.
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आधार से बैंक अकाउंट लिंक होना है जरूरी
सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक इस आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं वाहन चालकों को मिलेगा, जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड नम्बर से जुड़ा होगा. आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है. इसका लिंक दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.
06:35 PM IST