&format=webp&quality=medium)
Aadhaar Card Validity: अगर आप भारत में रहते हैं तो आधार कार्ड आपके लिए बहुत ही जरूरी दस्तावेज है. एक छोटी सी सिम खरीदने से लेकर तमाम सरकारी योजनाओं और बैंक अकाउंट ओपन कराने तक, हर जगह आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपको एक आधार नंबर मिल जाता है. वही आधार नंबर तमाम जगहों पर आपके काम आता है. इसके अलावा आधार में आपका पता, जन्मतिथि वगैरह की जानकारी भी दर्ज होती है. लेकिन जिस तरह से तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक निश्चित वैलिडिटी होती है, वैसे ही क्या आधार कार्ड की भी होती है? क्या आपका आधार भी कभी एक्सपायर होता है? अगर आधार कार्ड यूजर की मौत हो जाए तो उसके आधार का क्या करना चाहिए? इस बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं जानकारी है. यहां जानिए
यूआईडीएआई (UIDAI) यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक आधार कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है. एक बार आधार कार्ड बन जाने के बाद, यह जीवन भर के लिए वैध रहता है. लेकिन कुछ मामलों में इसे अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है जैसे- बच्चों के लिए आधार कार्ड (ब्लू आधार कार्ड) 5 साल तक के लिए वैध होता है और 5 साल की उम्र पूरी होने पर इसे अपडेट कराना जरूरी होता है.
अगर आधार कार्ड यूजर की मौत हो जाए तो उसके आधार का क्या करना चाहिए, ये भी एक सवाल है जो अक्सर मन में रहता है क्योंकि आधार कार्ड से भी आजकल फर्जीवाड़ा होने के मामले सामने आने लगे हैं. Uidai के मुताबिक दूसरे डॉक्यूमेंट्स की तरह आधार कार्ड को रद्द कराने या सरेंडर करने की फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप इसे लॉक कर सकते हैं.
VIDEO: कैसे बनता है आधार नंबर?
आधार कार्ड को लॉक करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट- www.uidai.gov.in पर जाना होगा. यहां 'My Aadhaar' को सिलेक्ट करें और फिर 'Aadhaar Services' पर क्लिक करें. इसके बाद Lock/Unlock Biometrics पर क्लिक करें. अब यहां 12 अंकों का आधार नंबर और दिए गए कैप्चा कोड दर्ज करें. इसके साथ ही Send OTP ऑप्शन चुनें. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे एंटर करें. इसके बाद आपको बायोमेट्रिक डेटा को लॉक/अनलॉक करने का विकल्प मिल जाएगा, जिसे आप चुन सकते है. Lock बटन पर क्लिक करते ही बायोमेट्रिक डेटा लॉक हो जाएगा. इसके अलावा अगर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले आधार के जरिए किसी योजना या सब्सिडी का लाभ ले रहा है तो संबंधित विभाग को व्यक्ति की मौत की जानकारी देनी चाहिए. ताकि उसका नाम योजना से हटा दिया जाए.