दिल्लीवासियों को बड़ी राहत, 31 मार्च तक वैध होंगे लर्निंग लाइसेंस, परिवहन विभाग ने आगे खिसकाई वैलिडिटी
Delhi Driving Licence: दिल्ली परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया. इसके साथ ही हैवी कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है.
(Source: PTI)
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Delhi Driving Licence: दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्लीवासियों को बड़ी राहत दी है. कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण परिवहन ने पहले नए Driving Licence बनाने पर रोक लगा दिया है, जिसे देखते हुए विभाग ने मौजूदा लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है.
दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi transport department) ने अपने आदेश में कहा कि 1 फरवरी, 2020 और 31 जनवरी, 2022 के बीच एक्सपायर हो रहे लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी को 31 मार्च, 2022 तक के बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही एक अन्य आदेश में 1 फरवरी, 2020 और 31 दिसंबर, 2021 के बीच समाप्त हो रहे हैवी कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है.
दिल्ली की आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सभी लर्निंग लाइसेंस और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अगले तीन महीने यानी 31.03.2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री @ArvindKejriwal जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार सदैव आम लोगों के साथ खड़ी है। pic.twitter.com/vbgCh2yK2r
— Kailash Gahlot (@kgahlot) January 21, 2022
31 मार्च तक बढ़ी वैलिडिटी
परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा कि कई लर्नर लाइसेंस होल्डर्स को ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिल पाए हैं. वर्तमान में उपलब्ध ड्राइविंग स्किल टेस्ट स्लॉट की तुलना में काफी अधिक एप्लिकेंट हैं. ऐसे में मौजूदा लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया है.
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कोरोना के मामले को देखते हुए लगी थी रोक
इसके पहले अपने 5 जनवरी के आदेश में परिवहन विभाग ने कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए सभी RTO में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्वाइंटमेंट और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट को 6 जनवरी से निलंबित कर दिया था. मामले पर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह भी कहा था कि मौजूदा लाइसेंस की वैलिडिटी को आगे बढ़ाया जाएगा.
क्या होता है लर्निंग लाइसेंस
लर्निंग लाइसेंस एक अस्थायी लाइसेंस है जो छह महीने तक वैध होता है और ड्राइविंग सीखने के लिए जारी किया जाता है. वर्तमान में, एक आवेदक ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद लर्नर लाइसेंस प्राप्त कर सकता है. हालांकि, उसे स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने से पहले परिवहन विभाग के स्वचालित ट्रैक पर ड्राइविंग कौशल परीक्षण पास करना होगा.
09:16 PM IST