ऑड-ईवन: गलती से भी दिल्ली में गाड़ी लाए तो लगेगा 4000 रुपए जुर्माना, सिर्फ इन्हें मिली छूट
दिवाली के ठीक बाद दिल्ली में ऑड-ईवन शुरू होगा. 4 नवंबर से 15 नवंबर तक दिल्ली में एक दिन ऑड नंबर तो दूसरे दिन ईवन नंबर की गाड़ियां दिखाई देंगी.
इस बार ऑड-ईवन में दिल्ली सरकार को मंत्रियों को भी शामिल किया गया है. (फोटो: PTI)
इस बार ऑड-ईवन में दिल्ली सरकार को मंत्रियों को भी शामिल किया गया है. (फोटो: PTI)
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए एक बार फिर ऑड-ईवन फॉर्मूले लागू होने जा रहा है. दिवाली के ठीक बाद दिल्ली में ऑड-ईवन शुरू होगा. 4 नवंबर से 15 नवंबर तक दिल्ली में एक दिन ऑड नंबर तो दूसरे दिन ईवन नंबर की गाड़ियां दिखाई देंगी. लेकिन, सबसे खास बात यह है कि इस बार जुर्माने की रकम को दोगुना कर दिया गया है. गलती से भी ऑड वाले दिन ईवन गाड़ी लाने पर 4000 रुपए का जुर्माना देना होगा.
टू-व्हीलर्स को मिली छूट
टू-व्हीलर्स को ऑड-ईवन स्कीम्स से दूर रखा गया है. खास बात ये है कि इस बार ऑड-ईवन में दिल्ली सरकार के मंत्रियों, विधायकों को भी शामिल किया गया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री और विधायक को ऑड-ईवन के नियमों का पालन करना होगा. एक तरफ दुपहिया वाहनों (2-Wheelers) को छूट देने का फैसला लिया है. वहीं, दूसरे राज्यों की गाड़ियों को भी इस बार इसमें शामिल किया गया है. दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों को भी ऑड-ईवन के तहत चलना होगा. नियम तोड़ने पर 4000 रुपए का जुर्माना होगा.
ऑड-ईवन के नए नियम
- 4 से 15 नवंबर तक लागू होगा ऑड-ईवन नियम.
- सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होगा नियम.
- संडे को नहीं लागू होगा ऑड-ईवन नियम
- ऑड तारीख पर ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी.
- ईवन तारीख पर ईवन नंबर के वाहन चलेंगे.
- दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा नियम.
- केवल 4 पहिया वाहनों पर लागू होगा ऑड-ईवन.
- CNG गाड़ियों पर भी लागू होगा यह नियम.
- नियम तोड़ने पर लगेगा 4,000 रुपये का जुर्माना.
- दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लागू होगा नियम.
- संडे के दिन यह नियम लागू नहीं होगा.
ऑड-ईवन स्कीम में इन्हें मिलेगी छूट
- टू-व्हीलर्स को इस नियम से छूट दी गई है.
- केंद्र सरकार के मंत्रियों पर लागू नहीं होगा.
- दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो दिल्ली में आएंगे उन पर लागू नहीं होगा.
- महिलाएं, दिव्यांगों, स्कूल यूनिफार्म में बच्चे गाड़ी में हैं तो छूट मिलेगी.
- राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश पर लागू नहीं होगा नियम.
- चुनाव कमिश्नर, कैग और दिल्ली हाईकोर्ट के जजों को रहेगी छूट.
12:55 PM IST