CoronaVirus: 21 दिन बंद में क्या खुला रहेगा, यहां देखिए आपके काम की सर्विस की पूरी लिस्ट
पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण के भारत में अब तक 519 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है.
पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण के भारत में अब तक 519 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके बाद ही पूरे देश में PM नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है. इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरलाइन सर्विस, ट्रेनें, प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर और सार्वजनिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों तक सभी लोगों से हर हाल में केवल घरों में ही रहने का आग्रह किया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के कहर से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का ऐलान किया है. प्रधानमंत्री ने देश में स्वास्थ्य सेवा दुरुस्त करने और सक्षमता से कोरोना वायरस से निपटने के लिए यह प्रावधान किया है.
21 दिन बंद में क्या खुला रहेगा
1. राशन, PDS, फल, दूथ, मिल्क बूथ, मीट-मछली, पशु चारे की दुकानें.
2. बैंक, इंश्योरेंस दफ्तर और ATM.
3. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया.
4. टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्ट और केबल सेवाएं.
5. अस्पताल, फार्मेसी, पैथोलॉजी सेंटर और दवा, मेडिकल उपकरण की ई-कॉमर्स के जरिए डिलीवरी.
6. पेट्रोल पंप, LPG गैस रिटेलिंग और स्टोरेज आउटलेट.
7. पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन यूनिट और सेवाएं.
8. शेयर बाजार समेत SEBI से नोटिफाइड कैपिटल और डेबिट मार्केट.
9. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं.
10. प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाएं.
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नियमों का उल्लंघन किया तो क्या होगा?
सरकार के लॉकडाउन निर्देशों का पालन नहीं किया तो 1 साल या जुर्माने या दोनों का प्रावधान है. सरकारी काम में बाधा पहुंचाने पर 2 साल की सजा भी हो सकता है.
झूठे दावे करने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान.
बेहिसाब पैसा या सामान जुटाया तो 2 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान.
11:52 AM IST