Aadhaar में नाम-पता जोड़ने के लिए बस इतना काफी है...
आधार कार्ड (Aadhaar Card) में अपडेट के नियमों को काफी आसान बनाया जा रहा है. समय-समय पर कई बदलाव किए गए हैं.
आधार कार्डधारक अब केवल दो बार आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट कर सकता है. (UIDAI)
आधार कार्डधारक अब केवल दो बार आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट कर सकता है. (UIDAI)
आधार कार्ड (Aadhaar Card) में अपडेट के नियमों को काफी आसान बनाया जा रहा है. समय-समय पर कई बदलाव किए गए हैं. अब UIDAI आधार कार्ड धारकों के लिए एक और बदलाव करने की तैयारी में है. अगर आप आधार कार्ड में एड्रेस, नाम या जन्म तिथि को अपडेट कराना चाहते हैं तो ये आपके लिए जरूरी खबर है.
कैसे करा सकते हैं अपडेट?
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार (Aadhaar) में नाम और एड्रेस अपडेट कराने के लिए अब क्लास-1 ऑफिसर से सत्यापित फॉर्मेट ही मान्य होगा. यह सुविधा उन लोगों के लिए होगी, जिनके पास आधार में नाम और एड्रेस अपडेट कराने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है. ऐसे लोग क्लास-1, क्लास-2 ऑफिसर, सांसद, विधायक या पार्षद से तय फॉर्मेट में सत्यापित करवाने के बाद आधार अपडेट करा सकते हैं. UIDAI जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए तय फॉर्मेट में आवेदक की फोटो पर क्लास-1 ऑफिसर की सील-साइन होना अनिवार्य है.
कितनी बार नाम अपडेट किया जा सकता है?
UIDAI के ऑफिस मेमोरैंडम के मुताबिक, आधार कार्डधारक अब केवल दो बार आधार कार्ड में अपना नाम अपडेट कर सकता है.
जन्मतिथि कितनी बार अपडेट की जा सकती है?
जन्म की तारीख को अपडेट करने के नियमों को और कड़ा किया गया है. आधार कार्ड में जन्मतिथि केवल एक बार अपडेट की जा सकती है. इसके अलावा आधार नामांकन के दौरान दर्ज की गई जन्म की तारीख में तीन साल की अधिकतम रेंज (प्लस या माइनस) के साथ जन्मतिथि में बदलाव की अनुमति होगी.
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लिंग कितनी बार अपडेट कर सकते हैं?
आधार कार्ड में लिंग को अपडेट करने की संख्या पर सीमा तय है. मेमोरैंडम के अनुसार, लिंग का विवरण केवल एक बार अपडेट किया जा सकता है.
अनिवार्य सीमा से परे बदलाव करना चाहते हैं?
तय संख्या से ज्यादा आधार कार्ड में नाम, लिंग या जन्मतिथि का अपडेट केवल एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस के माध्यम से किया जा सकता है. इसके लिए आधार कार्ड धारक को UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय जाने की आवश्यकता पड़ सकती है.
02:45 PM IST