Union Budget 2023: आज खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा, 11 बजे पेश होगा बजट, क्या इनकम टैक्स में मिलेगी राहत?
वित्त मंत्री के बजट के पिटारे से क्या-क्या निकलेगा, ये तो बजट पेश होने पर ही पता चलेगा. फिर भी उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. शेयरखान ने बजट से पहले एक रिपोर्ट जारी की है.
आज खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा, 11 बजे पेश होगा बजट, क्या इनकम टैक्स में मिलेगी राहत?
आज खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा, 11 बजे पेश होगा बजट, क्या इनकम टैक्स में मिलेगी राहत?
Budget 2023: आज 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है. सुबह 11 बजे देश की वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी. इस बार बजट से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है. 2024 में चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में खासतौर पर इनकम टैक्स को लेकर विशेष उम्मीदें की जा रही हैं. हालांकि वित्त मंत्री के बजट के पिटारे से क्या-क्या निकलेगा, ये तो बजट पेश होने पर ही पता चलेगा. फिर भी उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं. शेयरखान ने बजट से पहले एक रिपोर्ट जारी की है.
इन तीन फैक्टर्स के कारण राहत की उम्मीद
शेयरखान ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि Income Tax में बदलाव के तीन बड़े कारण हैं. महंगाई अभी भी बरकरार है और मंदी की आशंका बढ़ती जा रही है. ग्लोबल इकोनॉमी का हाल और खराब है. इसके अलावा चारों तरफ छंटनी का माहौल है. ऐसे में जॉब मार्केट कमजोर है. नौकरीपेशा लोगों पर EMI का बोझ अलग से बढ़ रहा है. ऐसे में अगर सरकार इनकम टैक्सपेयर्स को राहत देती है तो लोगों के हाथ में पैसे बचेंगे और कंजप्शन में सुधार होगा. इससे ग्रोथ को बल मिलेगा.
Income Tax में क्या 5 बड़े बदलावों की है उम्मीद?
- अभी 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगात है. इस लिमिट को 5 लाख तक बढ़ाने की मांग है.
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- 2.5 लाख से 5 लाख तक अभी 5% का टैक्स लगता है. पुराने टैक्स सिस्टम के तहत 125000 रुपए का रीबेट मिलता है. नए टैक्स सिस्टम में कोई रीबेट नहीं है. वित्त मंत्री से मांग है कि 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 5 फीसदी का टैक्स लागू किया जाए.
- अभी 5-10 लाख तक इनकम पर पुराने टैक्स सिस्टम के तहत 20 फीसदी का टैक्स लगता है. वित्त मंत्री से मांग है कि इसकी थ्रेसहोल्ड की लिमिट बढ़ाकर 10-20 लाख की जाए और इस इनकम पर 20 फीसदी का टैक्स लागू किया जाए.
- अभी 10 लाख से ज्यादा इनकम पर पुराने टैक्स सिस्टम के तहत 30 फीसदी का टैक्स लगता है. सरकार से मांग है कि मैक्सिमम टैक्स रेट को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया जाए. वर्तमान में 30 फीसदी टैक्स पर नेट टैक्स सरचार्ज और सेस मिलाकर 35.6 फीसदी है.
- पांचवीं मांग है कि वर्तमान में 30 फीसदी टैक्स के लिए जो थ्रेसहोल्ड लिमिट 10 लाख रुपए है उसे. बढ़ाकर 20 लाख किया जाए. मतलब, 20 लाख रुपए के बाद मैक्सिमम टैक्स रेट लागू किया जाए.
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