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TRAI Fact Check: सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने सिम कार्ड की वैधता को लेकर नया नियम जारी किया है, जिसके तहत रिचार्ज न कराने पर भी 90 दिनों तक सिम कार्ड चालू रहेगा. लेकिन TRAI ने इस दावे को भ्रामक बताते हुए ये साफ किया है कि यह नियम 12 साल पुराना है. ट्राई ने एक फैक्ट चैक जारी कर कहा है कि इस नियम को साल 2012 में ही लागू कर दिया था.
दूरसंचार नियामक ने अपने फैक्ट चैक में कहा है कि TRAI के छठे टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण विनियम (TCPR) के अनुसार, किसी भी प्रीपेड उपभोक्ता का मोबाइल कनेक्शन कम से कम 90 दिनों तक बंद नहीं किया जाएगा, अगर उसके अकाउंट में 20 रुपए या उससे अधिक (लेकिन 20 रुपए से कम) बैलेंस है. यह नियम 2012 में ही लागू किया गया था, ताकि बिना इस्तेमाल के भी नंबर चालू रह सके, बशर्ते न्यूनतम बैलेंस बना रहे. इसे "ऑटोमेटिक नंबर रिटेंशन" भी कहा जाता है.
TRAI ने यह भी बताया कि ग्राहकों को केवल उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करने का विकल्प देने के लिए, TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को एक ऐसा वाउचर अनिवार्य रूप से पेश करने का आदेश दिया था जिसमें केवल कॉल और SMS की सुविधा हो. इससे उन ग्राहकों को फायदा होगा जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं है. TRAI के संज्ञान में आया है कि हाल ही में कुछ टेलीकॉम कंपनियों ने केवल कॉल और SMS वाले पैक लॉन्च किए हैं. SMS वाले पैक लॉन्च करने वाली इन कंपनियों को लॉन्च के सात दिनों के अंदर TRAI को इसकी जानकारी देनी होगी. TRAI इन नए वाउचर्स की जांच मौजूदा नियमों के आधार पर करेगा.
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नंबर पर 90 दिनों तक कोई रिचार्ज नहीं है और उसमें सिम कार्ड 90 दिनों तक चलता रहेगा. सिम कार्ड की 20 रुपये का प्रीपेड बैलेंस बचा है, तो कंपनी 20 वैधता को लेकर भारतीय दूरसंचार विनियामक रुपये काटकर 30 दिनों को अतिरिक्त वैधता देगी.नए इस तरह, आपका नंबर बिना रिचार्ज के 120 दिनों तक चलता रहेगा. नियम ग्राहकों को बार-बार रिचार्ज करने से बचने और तक एक्टिव रह सकता है. खर्च घटाने में मदद करेंगे.