GST रिटर्न लेट भरने पर सिर्फ 500 रुपए लगेगा जुर्माना, इन व्यापारियों के लिए हुई व्यवस्था
Written By: अंकिता वर्मा
Sat, Jul 04, 2020 06:52 PM IST
GST काउंसिल ने रिटर्न भरने में देर होने पर राहत दी है. इसका फायदा उन व्यापारियों को मिलेगा जो GSTR3B भरते हैं. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के मुताबिक मासिक (Monthly) और तिमाही (Quarter) बिक्री रिटर्न और टैक्स पेमेंट फॉर्म देरी से भरने को लेकर जुलाई 2020 तक अधिकतम पेनाल्टी 500 रुपये प्रति रिटर्न तय की है.
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टैक्सपेयर
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कोई पेनाल्टी नहीं
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वित्त मंत्री का ऐलान
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