GST काउंसिल की 40वीं बैठक में कारोबारियों के लिए हुए 5 बड़े फैसले- जानें क्या मिली रियायतें
Written By: अंकिता वर्मा
Fri, Jun 12, 2020 04:24 PM IST
GST काउंसिल की 40वीं बैठक में शुक्रवार को 5 बड़े फैसले हुए. FM निर्मला सीतारमण ने Video कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि व्यापारियों को GST return फाइलिंग में सहूलियत दी गई है. Late fees को लेकर कई फैसले हुए हैं. इनमें 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले व्यापारी को फायदा होगा.
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1-जनवरी 2020 तक फीस नहीं
अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक के लिए GST return दाखिल नहीं करने पर लगने वाली Late fees को माफ किया गया. निर्मला सीतारमण ने Video कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक के लिए GST return दाखिल नहीं करने पर Late fees की राहत उन व्यापारियों को मिलेगी जिनकी कोई Tax liability नहीं है.
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2-ब्याज आधा किया
जिन छोटे व्यापारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है. उनके लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के GST रिटर्न पर लेट फीस चार्ज को 18% से घटाकर 9% कर दिया गया है. लेकिन उन्हें इसका फायदा तभी मिलेगा जब 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न भर दिया गया हो. अगर वे 6 जुलाई तक कार्रवाई पूरी कर लेते हैं तो कोई ब्याज नहीं देना होगा.
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3-अधिकतम लेट फीस तय
FM ने बताया कि जिन लोगों पर Tax liability है और उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उन पर अधिकतम late fees 500 रुपए प्रति रिटर्न पर कैप कर दी गई है. यह राहत जनवरी 2020 तक रहेगी. 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक सभी रिटर्न पर भी यही प्रावधान होगा. FM निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो व्यापारी पहला रिटर्न यानि GSTR-3B नहीं भर पाए हैं वे आगे के रिटर्न भी नहीं भर सकते. इस Pendency को खत्म करने के लिए ही यह राहत दी गई है.
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4-ब्याज में छूट
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5-GST रजिस्ट्रेशन
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