GST पर सख्त हुई सरकार, रिटर्न न फाइल करने पर होगा यह एक्शन
GST रिटर्न भरने में जो कारोबारी लापरवाही करते हैं, सरकार उन पर सख्ती करने जा रही है. CBIC ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें मंथली रिटर्न GSTR-3B फाइल नहीं करने पर टैक्सपेयर को 5 दिन बाद ही नोटिस भेजा जाएगा.
अधिकारी पुराने रिकॉर्ड का असेसमेंट कर 30 दिन बाद टैक्स डिमांड निकाल सकते हैं. (Dna)
अधिकारी पुराने रिकॉर्ड का असेसमेंट कर 30 दिन बाद टैक्स डिमांड निकाल सकते हैं. (Dna)
GST रिटर्न भरने में जो कारोबारी लापरवाही करते हैं, सरकार उन पर सख्ती करने जा रही है. CBIC ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसमें मंथली रिटर्न GSTR-3B फाइल नहीं करने पर टैक्सपेयर को 5 दिन बाद ही नोटिस भेजा जाएगा.
अगर इसमें भी लापरवाही हुई तो 15 दिन बाद असेसमेंट नोटिस आएगा. फिर भी रिटर्न फाइल नहीं किया तो अधिकारी पुराने रिकॉर्ड का असेसमेंट कर 30 दिन बाद टैक्स डिमांड निकाल सकते हैं. इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक GSTR-3B को लेकर अब तक कोई नियम नहीं था. कारोबारी इसका बेजा फायदा उठा रहे थे.
दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर GST शिकायत निवारण समिति का गठन किया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. GST शिकायत निवारण समिति के गठन को इसी महीने GST परिषद की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई.
18 दिसंबर 2019 को हुई जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक में परिषद ने GST के तहत करदाताओं की शिकायत का निवारण करने के लिए एक समिति का गठन करने का फैसला लिया था.
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फाइनेंस मिनिस्ट्री के AGST पॉलिसी विंग के आयुक्त ने केंद्रीय कर विभाग और जीएसटी के सभी मुख्य आयुक्तों और राज्य कर विभाग के सभी मुख्य आयुक्तों/आयुक्तों को लिखे अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया है.
परिषद ने क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समिति के गठन को मंजूरी दी है जिसमें केंद्रीय कर और राज्य कर विभाग के अधिकारी, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि और जीएसटी के अन्य हितधारक शामिल हों.
समिति जीएसटी से जुड़ी शिकायतों और IT संबंधी समस्याओं समेत करदाताओं की सारी समस्याओं की जांच करेगी और उनका समाधान करेगी. यह GST परिषद सचिवालय और CBIC से जुड़ी पॉलिसी डिविजन को सर्कुलर में जरूरी बदलाव के किसी मसले के बारे में भी बता सकती है.
GST पॉलिसी से संबंधित कोई मसला जब जीआईसी द्वारा भेजा जाएगा तो CBIC डिविजन उसकी टेस्टिंग करेगा और अगर जरूरी हुआ तो GST परिषद के पास उपयुक्त सुझावों की सिफारिश करेगा.
05:33 PM IST