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अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर कम हो सकती है GST दर. (फाइल फोटो)
लोकसभा चुनाव से पहले घर खरीदारों को सरकार बड़ी राहत दे सकती है. चर्चा है जीएसटी काउंसिल की कल होने वाली बैठक में होम बायर्स को तोहफा दिया जा सकता है. दरअसल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) का एक पैनल अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर जीएसटी (GST) घटाकर 5 फीसदी किए जाने के पक्ष में है, जो फिलहाल 12 फीसदी है.
पिछले काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि सरकार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और सीमेंट पर जीएसटी दर में कमी कर सकती है. अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है. सूत्रों की मानें तो जीओएम बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5 प्रतिशत जीएसटी लगाने के पक्ष में है.
रियल एस्टेट सेक्टर और घर खरीदारों को राहत देने के लिए बना GOM पहले ही इस संबंध में बैठक कर चुका है. उस बैठक में अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की गई थी. दो दिन तक चली बैठक के बाद GOM ने अपनी सिफारिशें जीएसटी काउंटसिल को सौंप दी थीं.
अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी राहत देने का मन
सूत्रों का दावा है कि सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पर भी राहत देने का मन बना रही है. जीओएम भी अफोर्डेबल हाउसिंग पर 3 प्रतिशत जीएसटी लगाने के पक्ष में है. यहां भी 3 प्रतिशत जीएसटी लगने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा. अभी अफोर्डेबल हाउसिंग पर 8 प्रतिशत जीएसटी लगता है. ऐसे में इसमें 5 प्रतिशत कटौती होने की उम्मीद है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन सिफारिशों पर चर्चा होने की उम्मीद है.
कल GST काउंसिल की अहम बैठक
कल 12 बजे GST काउंसिल की बैठक शुरू होगी. होम बायर्स के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ी राहत मिल सकती है. कंपोजिशन स्कीम जैसे स्ट्रक्चर को मंजूरी मिल सकती है. हालांकि, इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं दिया जाएगा. इतना ही नहीं अफोर्डेबल हाउसिंग पर GST के लिए नए फॉर्मूले को मंजूरी मिल सकती है.