कर्ज लेकर GST क्षतिपूर्ति की भरपाई कर सकते हैं राज्य, केंद्र ने दी मंजूरी
वित्त मंत्रालय ने 20 राज्यों को जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए 68,825 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने की मंजूरी दे दी है.
सोमवार को जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी. (File Image- PIB)
सोमवार को जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी. (File Image- PIB)
वित्त मंत्रालय ने 20 राज्यों को जीएसटी राजस्व में कमी (GST compensation) की भरपाई के लिए 68,825 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने की मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले के साथ लंबे समय से केंद्र और राज्यों के बीच चल रही रस्साकशी समाप्त हो गई है.
केंद्र ने मंगलवार को 20 राज्यों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कमी को पूरा करने के लिए बाजार से 68,825 करोड़ रुपये का कर्ज लेने को मंजूरी दे दी है.
सोमवार को जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई थी. जीएसटी जीएसटी संग्रह में कमी का पूरा करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच लंबे समय से असहमति बनी हुई थी.
The Department of Expenditure, Ministry of Finance, has today granted permission to 20 States to raise an additional amount of Rs.68,825 crore through open market borrowings. (1/2)
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 13, 2020
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इस साल जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है. केंद्र सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए अगस्त में राज्यों को दो विकल्प दिए थे. इसके तहत या तो वे रिजर्व बैंक द्वारा मुहैया कराए जाने वाली विशेष सुविधा के जरिए 97,000 करोड़ रुपये कर्ज ले सकते थे या फिर बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपये का कर्ज ले सकते थे.
वित्त मंत्रालय के ताजा बयान के मुताबिक आने वाले व्यय विभाग ने 20 राज्यों को खुले बाजार से 68,825 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि जुटाने को मंजूरी दे दी है. बयान कहा गया है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSPD) के 0.5 प्रतिशत के हिसाब से अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी गई है.
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जीएसटी परिषद की 27 अगस्त को हुई बैठक में इन दोनों विकल्पों को रखा गया था. 20 राज्यों ने पहला विकल्प चुना है.
09:32 PM IST