फाइनेंशियल ईयर की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ाने की खबर! जानिए सरकार का क्या है कहना
कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 (Financial Year) की 31 मार्च की तारीख आगे बढ़ा दी है.
सरकार ने इसे सिरे से खारिज किया है. (Dna)
सरकार ने इसे सिरे से खारिज किया है. (Dna)
कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 (Financial Year) की 31 मार्च की तारीख आगे बढ़ा दी है. इसे लेकर एक गैजेट नोटिफिकेशन भी सामने आया है. हालांकि सरकार ने इसे सिरे से खारिज किया है. सरकार का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला करने की खबरें पूरी तरह गलत हैं.
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि कि जो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, वह इंडियन स्टाम्प एक्ट की तारीख से जुड़ा है. इसे लेकर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं. बता दें कि सरकार ने इंडियन स्टाम्प एक्ट में संशोधन किया है, जिसे 31 मार्च से लागू किया जाना था लेकिन अब उसे 30 जून से लागू किया जाएगा.
There is fake news circulating in some sections of media that the financial year has been extended. A notification issued by the Government of India on 30th March 2020 with respect to some other amendments done in the Indian Stamp Act is being misquoted: Ministry of Finance pic.twitter.com/tErIsLr9v1
— ANI (@ANI) March 30, 2020
30 मार्च को वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इंडियन स्टाम्प एक्ट में बदलाव की बात की गई है. यह नोटिफिकेशन सिक्यॉरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ट्रांजैक्शन से जुड़ा है जो स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटर्स से संबंधित है.
टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक इस नोटिफिकेशन को बड़े वर्ग के बीच सर्कुलेट किया गया है. लेकिन यह फाइनेंशियल ईयर का नोटिफिकेशन नहीं है. बता दें कि आयकर अधिकारियों (Income Tax Officers) के बड़े वर्ग ने सरकार से फाइनेंशियल ईयर की मियाद 3 महीने बढ़ाने की मांग की थी.
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आयकर विभाग (Income Tax) के कर्मचारियों के दो प्रमुख संघों ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को 31 मार्च की समयसीमा को लेकर चेताया था. इन संघों ने कहा था कि यदि CBDT समय सीमा नहीं बढ़ाता है तो यह आयकर विभाग के कर्मचारियों के स्वास्थ्य के साथ 'भयंकर भूल' होगी.
वहीं भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों (IRS) के संगठन ने कहा है कि बोर्ड इस मामले को सक्रियता के साथ सरकार के समक्ष रख रहा है. Income Tax कर्मियों को फाइनेंशियल ईयर 2019- 20 के खत्म होने से पहले कई मामलों में कर आकलन कार्यों को समाप्त करना होता है. यह काम इस वित्त वर्ष की 31 मार्च तक पूरा करना होगा.
बहरहाल, कोरोना वायरस के चलते कई राज्यों में पूरी तरह से बंदी होने और बीमारी से बचने के लिए सामाजिक स्तर पर दूरी बनाए रखने के निर्देशों को देखते हुए यह काम तय समय सीमा में निपटाना काफी मुश्किल दिख रहा है.
02:52 PM IST