सरकार का बड़ा फैसला, विदेश से आ रही मदद पर नहीं लगेगा IGST, जानिए कब तक है ये छूट
कोरोना महामारी (COVID19 Pandemic) के दौर में मोदी सरकार (Modi Govt) ने एक और अहम फैसला किया है.
देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3.68 लाख नए मामले आए थे. (Image: ANI)
देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3.68 लाख नए मामले आए थे. (Image: ANI)
कोरोना महामारी (COVID19 Pandemic) के दौर में मोदी सरकार (Modi Govt) ने एक और अहम फैसला किया है. सरकार ने देश में फ्री डिस्ट्रिब्यूशन के लिए डोनेशन या बिना लागत के मिली कोविड संबंधित राहत सामग्रियों के इम्पोर्ट पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (IGST) से छूट देने का फैसला किया है. यह छूट 30 जून तक के लिए होगी. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि सरकार को भारत से बाहर के कई चैरेटिबल संगठन, कॉरपोरेट्स और अन्य दूसरे संगठन व कंपनियों से देश में फ्री डिस्ट्रिब्यूशन के लिए इम्पोर्टेड, दान स्वरूप या बिना लागत के प्राप्त कोविड-19 राहत सामग्रियों पर आईजीएसटी से छूट के अनुरोध मिले थे.
बयान के अनुसार, ‘केंद्र सरकार ने देश में फ्री डिस्ट्रिब्यूशन के लिए इम्पोर्ट की गई और बिना लागत के प्राप्त कोविड राहत सामग्रियों पर आईजीएसटी से छूट की मंजूरी दी है. यह छूट 30 जून तक लागू रहेगी.’ यह छूट उन वस्तुओं पर भी मिलेगी, जो अब तक पोर्ट पर कस्टम मंजूरी नहीं मिलने के चलते अटके पड़े हैं. सरकार पहले ही रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसमें उपयोग होने वाले मुख्य रसायन (APIs), चिकिस्ता स्तर के ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक तथा कोविड वैक्सीन जैसे सामानों के इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी से छूट की घोषणा कर चुकी है.
कौन देगा मंजूरी?
फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान के मुताबिक, राहत सामग्रियों के फ्री डिस्ट्रिब्यूशन के लिए आईजीएसटी छूट राज्य सरकारों की ओर से नियुक्त नोडल अथॉरिटीज, अधिकृत इकाई, राहत एजेंसी या सांविधिक निकाय की मंजूरी पर निर्भर करेगा. राज्य सरकारों, किसी एजेंसी, सांविधिक इकाई या रिलीफ एजेंसी की तरफ से राहत सामग्री बिना किसी लागत के इम्पोर्ट की जा सकती है. इम्पोर्टर को क्लियरेंस के लिए नोडल अथॉरिटीज से एक सफिर्टिकेट देना होगा कि इम्पोर्ट किया गया सामान फ्री डिस्ट्रिब्यूशन के लिए है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार को कोविड संक्रमण के 3.68 लाख मामले आए जबकि 3,417 लोगों की मौत हो गई. पिछले सप्ताह संक्रमण के दैनिक मामले 4 लाख से ऊपर पहुंच गए थे. पिछले हफ्ते सरकार ने निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इम्पोर्ट पर आईजीएसटी रेट 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है. यह छूट 30 जून के लिए है.
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07:17 PM IST