COVID मरीजों के 2 लाख से ज्यादा कैश पेमेंट पर जान लें ये शर्त, सरकार ने दी जानकारी
कुछ रिपोर्ट में कहा गया था कि अस्पतालों को कैश पेमेंट के बारे में इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देनी होगी.
(Representational Image)
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इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) ने कहा है कि अस्पतालों, चिकित्सालयों और कोविड देखभाल केंद्रों को मरीजों या उनके परिजनों से 2 लाख रुपये से अधिक कैश पेमेंट स्वीकार करने की अनुमति देने के फैसले का मकसद महामारी के समय प्रभावित लोगों के लिए चीजों को आसान बनाना है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ट्वीट के जरिये रिपोर्ट का खंडन किया कि उसने कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है जिसमें कहा गया है कि अस्पतालों को कैश पेमेंट के बारे में इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देनी होगी.
PAN या Aadhaar देना होगा
इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘CBDT ने महामारी के दौरान मरीजों के लिये चीजों को आसान बनाने का कार्य किया है. इनकम टैक्स की धारा 269ST के प्रावधान में छूट देते हुए कोविड इलाज के लिए अस्पतालों को 2 लाख रुपये से अधिक के कैश पेमेंट की अनुमति दी गई है. यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि भुगतान करने वाला का पैन या आधार उपलब्ध कराया जाना चाहिए.’’
सीबीडीटी ने पिछले सप्ताह अस्पतालों, चिकित्सालयों और कोविड देखभाल केद्रों को मरीजों या उनके रिश्तेदारों से 31 मई तक 2 लाख रुपये से अधिक कैश पेमेंट लेने की अनुमति दी है. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि अस्पताल मरीज और पैसे देने वाले का आधार या पैन प्राप्त करे. साथ ही उनके बीच रिलेशन की जानकारी भी ली जानी चाहिए.
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12:54 PM IST