Sarkari Yojana: स्ट्रॉ रीपर और स्ट्रॉ बेलर मशीन पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी, फटाफट उठाएं फायदा

Subsidy: बिहार सरकार किसानों को फसल अवशेष के सही प्रबंधन के लिए स्ट्रॉ रीपर (Straw Reaper) और स्ट्रॉ बेलर (Straw Baler) मशीनों की खरीद पर 50 फीसदी तक दे रही है.
Sarkari Yojana: स्ट्रॉ रीपर और स्ट्रॉ बेलर मशीन पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी, फटाफट उठाएं फायदा

Subsidy: पुआल/खुंटी कूड़ा नहीं, खेती का गहना है. इसे मिट्टी में मिलाना है, कभी नहीं जलाना है. यह अवशेष नहीं, विशेष है. देश के ज्यादातर किसान फसल की कटाई के बाद फसल अवशेष यानी पुआल या पराली को जला देते हैं. इसके जलने से न सिर्फ प्रदूषण बढ़ता है, बल्कि मिट्टी की उत्पादक क्षमता भी प्रभावित होती है. बंफसल अवशेष के प्रधन के लिए बिहार सरकार (Bihar Government) ने बड़ी पहल की है. राज्य सरकार किसानों को फसल अवशेष के सही प्रबंधन के लिए स्ट्रॉ रीपर (Straw Reaper) और स्ट्रॉ बेलर (Straw Baler) मशीनों की खरीद पर 50 फीसदी तक दे रही है.

स्ट्रॉ रीपर (Straw Reaper) का इस्तेमाल

  • इस मशीन का उपयोग कम्बाईन हार्वेस्टर से फसल कटाई के बाद खेत में बचे खड़े फसल अवशेष (स्ट्रॉ) को काटकर भूसा बनाने में किया जाता है. यह मशीन पीछे चल रहे ट्रॉली में भूसा को जमा करता है.
  • फसल अवशेष के साथ छूटे हुए बाली से अन्न को निकालकर अलग जमा भी करता है जिससे किसानों को अतिरिक्त फायदा होता है.
  • इस मशीन क उपयोग से फसल अवशेष प्रबंधन का काम अत्यंत कुशलतापूर्वक किया जाता है.
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स्ट्रॉ बेलर (Straw Baler) मशीन का इस्तेमाल

  • इस मशीन का उपयोग कम्बाईन हार्वेस्टर से फसल कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेष को जमा करके कम्पैक्ट बेल (गट्ठर) बनाने में किया जाता है, जिससे किसान भाई कम जगह में ही बेल को स्टोर कर सकते हैं.
  • इसका उपयोग मवेशियों के चारा और औद्योगिक इकाई में किया जा सकता है.
  • इस मशीन के उपयोग से फसल अवशेष प्रबंधन का काम अत्यंत कुशलतापूर्वक किया जाता है.

स्ट्रॉ रीपर पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

बिहार सरकार, कृषि विभाग के मुताबिक, स्ट्रॉ रीपर के लिए किसानों को इस योजना के तहत 40 फीसदी यानी अधिकतम 1,20,000 रुपये का अनुदान मिलेगा. वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 50 फीसदी या अधिकतम 1,50,000 रुपये तक का अनुदान मिलेगा.

स्ट्रॉ बेलर- रैक सहित पर अनुदान

बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा स्ट्रॉ बेलर-रैक सहित पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 75 फीसदी या अधिकतम 2,25,00 रुपये तक अनुदान मिलेगा. जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 80 फीसदी या अधिकतम 2,50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी. वहीं, स्क्वॉयर बेलर/रेक्टेंगुलर बेलर पर 40 फीसदी या अधिकतम 5,28,000 रुपये और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 50 फीसदी या अधिकतम 6,60,000 रुपये का अनुदान मिलेगा.

यंत्र खरीद की प्रक्रिया

इस यंत्र को किसान ऑनलाइन आवेदन कर अनुदानित दर खरीद सकते हैं. साथ ही स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत खरीद किए जाने वाले फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों की सूची में भी यह यंत्र शामिल है.

straw reaper

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट http://farmech.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विशेष जानकारी के लिए अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी / सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्र) / जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.

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