इस फूल की खेती से किसान बनेंगे मालामाल! सरकार दे रही 40 हजार रुपये की बंपर सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

Phool Vikash Yojana: बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी पहल की है. राज्य सरकार ने प्रदेश में फूलों की खेती (Marigold cultivation) करने वाले किसानों को अनुदान देने का फैसला लिया है.
इस फूल की खेती से किसान बनेंगे मालामाल! सरकार दे रही 40 हजार रुपये की बंपर सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन

Phool Vikash Yojana: बदलते मौसम के बीच किसान अब मुनाफा वाली फसलों की खेती को अपना रहे हैं. इसमें फूलों की खेती ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है. पूजा-पाठ से लेकर सुंदरता के साथ औषधीय गुणों से भरपूर है गेंदा का फूल. इसकी खेती कर किसान आर्थिकी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं. यह किसानों के लिए कम लागत में अधिक मुनाफा देने का जरिया बन रहा है. इस कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी पहल की है. राज्य सरकार ने प्रदेश में फूलों की खेती (Marigold cultivation) करने वाले किसानों को अनुदान देने का फैसला लिया है.

बिहार सरकार 'फूल (गेंदा) विकास योजना' (Phool Vikash Yojana) के तहत गेंदे की फूल की खेती करने पर सरकार किसानों को 50 फीसदी की सब्सिडी दे रही है. अगर आप राज्य में गेंदे की खेती (Marigold Farming) करना चाहते हैं, तो इस योजना का फायदा उठा सकता है.

किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी

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बिहार सरकार उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर किए गए पोस्ट के मुताबिक, गेंदा फूल विकास योजना किसानों की आय बढ़ोतरी की दिशा में बिहार सरकार की एक सशक्त पहल है. गेंदा फूल की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर इकाई लागत ₹80,000 निर्धारित की गई है. इस लागत पर किसानों को 50% यानी ₹40,000 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान प्रदान किया जाएगा.

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योजना से सम्बंधित मुख्य बातें

  • योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा.
  • यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में संचालित है.
  • गेंदा फूल की खेती के लिए किसान के पास जमीन होना जरूरी है.
  • योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास एल० पी० सी० और अपडेटेड रसीद होना जरूरी है, जिन किसानों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, एकरारनामा के आधार पर योजना का फायदा ले सकते हैं.
  • एकरारनामा का प्रारूप दिए गए लिंक पर उपलब्ध है,जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है.
  • अगर आवेदक का नाम भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद में स्पष्ट नहीं है, तो भूमि-स्वामित्व/राजस्व रसीद के साथ वंशावली लगाना अनिवार्य होगा.
  • एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तथा न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तक योजना का फायदा मिल सकता है.
  • योजना की इकाई दर ₹80000 प्रति हेक्टेयर है जिस पर अनुदान की राशि 50% है.

ऐसे करें आवेदन

उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग बिहार द्वारा राज्य योजना के तहत फूल (गेंदा) विकास योजना (2025-26) के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं. पंजीकृत किसान विभागीय वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in/ पर योजनाओं का फायाद लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे. नए आवेदकों को पहले डीबीटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.

ऑनलाइन आवेदन के लिए इच्छुक आवेदक विभागीय वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं. यहां योजनाओं के विकल्प में 'फूल से संबंधित योजना' ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद, 'फूल विकास योजना (राज्य योजना)' पर 'आवेदन करें' पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक और सही-सही भर दें.

Genda phool

यहां संपर्क करें

अगर आप भी बिहार के किसान हैं और गेंदे के फूल की खेती करके अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार सब्सिडी उपलब्ध करा रही है. किसान विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह आवेदन ऑफलाइन तरीके से भी किया जा सकता है. अधिक जानकारी के लिए horticulture.bihar.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं.

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