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PMFBY: हमीरपुर के जिला अधिकारियों ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत 15 जुलाई तक अपनी मक्का और धान की फसलों का बीमा करवाने को कहा है. कृषि विभाग हमीरपुर के उप निदेशक शशि पाल अत्री ने बताया कि इन फसलों का बीमा कराने की अंतिम तारीख 15 जुलाई तय की गई है.
बयान में कहा गया कि यह बीमा सूखा, बाढ़, जलभराव, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रदान किया जाता है. हमीरपुर जिला में इस योजना के तहत चालू खरीफ सत्र में मक्का (Maize) व धान (Paddy) की फसलों का बीमा किया जा रहा है और जिला के सभी उपमंडलों को मक्का की फसल के लिए अधिसूचित किया गया है. उन्होंने बताया कि हमीरपुर, नादौन व भोरंज उपमंडलों को धान के फसल बीमा (Crop Insurance) के लिए अधिसूचित किया गया है.
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शशि पाल अत्री ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्रों में मक्का व धान की फसल उगाने वाले बटाईदारों व काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं. इस योजना से संबंधित अधिसूचना विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है.
किसान अपनी फसल का बीमा कंपनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्र, बैंक या ऑनलाइन माध्यम से करवा सकते हैं. साथ ही अपने फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड व जमीन के कागजात भी साथ लेकर जा सकते हैं. योजना के संबंध में किसी भी प्रकार के परामर्श के लिए विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है.
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उन्होंने बताया कि मक्का व धान की फसल के बीमा के लिए 1,200 रुपये प्रति हेक्टेयर (48 रुपये प्रति कनाल) प्रीमियम निर्धारित किया गया है. इसकी बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर होगी. जिन किसानों ने बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन लिया है, उन सभी का बीमा वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही कर दिया जाएगा.