ताजी मछली की बिक्री के लिए मछुआरों को भारी सब्सिडी दे रही ये सरकार, नोट करें आवेदन की अंतिम तारीख
Mukhyamantri Machhua Kalyan Yojana 2025:
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03:27 PM IST
Mukhyamantri Machhua Kalyan Yojana 2025: ताजे और स्वच्छ मछली की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार (Bihar Government) ने बड़ी पहल की है. बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मछुआरों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए 'मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना' शुरू की है. इस योजना के तहत मछुआरों/मत्स्य विक्रेताओं को उपकरण, सामग्री, थ्री-व्हीलर वाहन और आईस बॉक्स सहित अनुदान मिलेगा.
योजना का मुख्य उद्देश्य
'मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना' का मुख्य उद्देश्य राज्य के मछुआरों को मत्स्य शिकारमाही के लिए नि:शुल्क मत्स्य शिकारमाही और विपणन किट और मत्स्य विक्रेताओं को अनुदानित दर पर मत्स्य परिवहन के लिए थ्री-व्हीलर-आईस बॉक्स सहित उपलब्ध करना है ताकि उपभोक्ताओं तक स्वच्छता हाईजीनिक अवस्था में ताजी मछली को पहुंचाने में सहूलियत हो और रोजगार के नए अवसर के साथ-साथ मछुआरों और मत्स्य विक्रेताओं की सालाना आय में बढ़ोतरी हो सकेगी.
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अंतिम तारीख
बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है. विभाग ने कहा, "मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना" 2024-25 के लिए आवेदन करें. मछुआरों को उपकरण, वाहन व आइस बॉक्स पर अनुदान मिलेगा. आधिकारिक वेबसाइट http://fisheries.bihar.gov.in/ पर आवेदन करें. आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 है.
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लाभुकों का चयन
- योजना के तहत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य और अन्य वर्ग के मछुआ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / जनजाति / जीविका समूह/ एफ.एफ.पी.ओ. जो मत्स्य बिक्री का काc करते हो, आवेदक होंगे.
- आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अपना मोबाइल नंबर और बैंक शाखा का नाम , बैंक खाता संख्या , IFC कोड अंकित किया जाएगा.
- आवेदन के बाद लाभुकों का चयन, उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता गठित समिति के द्वारा की जाएगी.
- आवेदक द्वारा अपने मत्स्य विक्रय स्थल/दुकान के साथ अपना फोटोग्राफ (पोस्टकार्ड साइज में) आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा.
- साथ ही आवेदक को स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र समर्पित करना होगा की मत्स्य विक्रय स्थल विवाद रहित है और आवेदक जिन्हें पूर्व में सदृश्य विपणन/वाहन योजना का फायदा मिलाहै , उन्हें इस योजना का लाभ देय नहीं होगा.
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आवेदन की प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन http://fisheries.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन किए जाएंगे. आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 तक है. इस योजना के लिए विस्तृत जानकारी राज्यादेश संख्या- 697, दिनांक- 13.02.2025 से प्राप्त की जा सकती है जो विभागीय वेबसाइट http://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर उपलब्ध है.
योजना का क्रियान्वयन
- चयनित लाभुक के द्वारा सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता एजेंसी से थ्री व्हीलर- आईस बॉक्स सहित वाहन / मत्स्य शिकारमाही और विपणन किट कोटेशन खुद प्राप्त कर जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित किया जाएगा.
- चयनित लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान संबंधित एजेंसी के नाम से बैंक ड्राफ्ट के द्वारा चिन्हित एजेंसी अथवा जिला मत्स्य कार्यालय में जमाकर पावती पाएंगे.
- जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा लाभार्थी और एजेंसी से मिली क्रमश: पावती और Advice से मिलान के बाद लाभुक को वाहन / किट की आपूर्ति करने के लिए कार्यादेश संबंधित एजेंसी को निर्गत की जाएगी.
- मत्स्य शिकारमाही, विपणन किट और थ्री व्हीलर-आईस बॉक्स सहित वाहन का वितरण जिलों में कैंप लगाकर किया जाएगा.
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योजना का नाम
मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट वितरण की योजना- योजना के तहत राज्य के मछुओं / मत्स्य विक्रेताओं / मत्स्य वेंडरों लाभुकों को '100% अनुदान' पर मत्स्य शिकारमाही एवं विपणन किट उपलब्ध कराया जाएगा.
मत्स्य परिवहन योजना- योजना के तहत इच्छुक मत्स्य विक्रेता जो थाक / खुदरा मत्स्य बिक्री का काम करते हो को निर्धारित इकाई लागत का 50% अनुदान पर थ्री व्हीलर- आईस बॉक्स सहित वाहन उपलब्ध कराया जाएगा.
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